राजस्थान के जैसलमेर में वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद की 55वीं बैठक आयोजित की गई | Current Affairs | Vision IAS
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इस बैठक में कर की दरों में बदलाव करने; व्यापार करना आसान बनाने तथा GST के तहत नियमों के अनुपालन को सरल बनाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। 

55वीं GST परिषद की मुख्य सिफारिशें 

  • जीन थेरेपी को GST से पूरी छूट दी गई है। 
  • थर्ड पार्टी मोटर वाहन प्रीमियम से जनरल इंश्योरेंस कंपनियों द्वारा मोटर वाहन दुर्घटना निधि में अंशदान को GST से छूट दी गई है। 
  • फोर्टिफाइड राइस कर्नेल (FRK) पर GST दर को कम करके 5% कर दिया गया है। 
  • अन्य निर्णय 
    • काली मिर्च और किशमिश: अगर ताजा हरी या सूखी काली मिर्च और किशमिश की सप्लाई किसान से होती है, तो उस पर कोई GST नहीं लगाया जाएगा। 
    • पॉपकॉर्न: जब पॉपकॉर्न को चीनी के साथ मिलाया जाता है (जैसे कारमेल पॉपकॉर्न), तो उस पर 18% GST लगेगा।  

GST परिषद के बारे में 

  • यह एक संवैधानिक संस्था है। यह संस्था भारत में GST को लागू करने से संबंधित मुद्दों पर सिफारिशें करने के लिए जिम्मेदार है। 
  • संविधान के अनुच्छेद 279A में GST परिषद के गठन और उसकी भूमिका से जुड़े प्रावधान किए गए हैं। यह अनुच्छेद 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 द्वारा जोड़ा गया था।  
  • संविधान के अनुसार GST परिषद की संरचना इस प्रकार होगी:
    • अध्यक्ष: केंद्रीय वित्त मंत्री;
    • सदस्य: 
      • केंद्रीय राजस्व-वित्त राज्य मंत्री; 
      • राज्य सरकारों के वित्त या राजस्व मंत्री या राज्य सरकार द्वारा नामित कोई अन्य मंत्री। 
  • GST परिषद का निर्णय: बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के भारित मतों के कम-से-कम 75% यानी तीन-चौथाई बहुमत से निर्णय लिए जाते हैं।
    • मतदान भारांश: कुल मत मूल्य में केंद्र सरकार का 1/3 और राज्य सरकारों का मिलकर दो-तिहाई (⅔) होता है।
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