केंद्रीय मंत्री ने PMKSY 2.0 के वाटरशेड डेवलपमेंट घटक के तहत 56 नई वाटरशेड विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी | Current Affairs | Vision IAS
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वाटरशेड डेवलपमेंट: यह जल संरक्षण तथा भूमि एवं वनस्पति की गुणवत्ता में सुधार के लिए जलग्रहण यानी वाटरशेड क्षेत्र के भीतर प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन की प्रक्रिया है।

  • वाटरशेड: वाटरशेड एक भौगोलिक क्षेत्र है, जहां से वर्षा जल या बर्फ के पिघलने के बाद जल अलग-अलग चैनलों (धाराओं) से बहते हुए खाड़ियों, झरनों, नदियों और अंततः किसी बड़े जलाशय या समुद्र में मिल जाता है।

PMKSY 2.0 के वाटरशेड डेवलपमेंट घटक के तहत स्वीकृत परियोजनाओं की मुख्य विशेषताएं 

  • कार्यान्वयन: ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत भूमि संसाधन विभाग। 
  • शामिल राज्य: राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा, तमिलनाडु, असम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम।
  • क्षेत्र कवरेज: प्रति परियोजना लगभग 5,000 हेक्टेयर (पहाड़ी क्षेत्रों में कम)।

प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY-WDC) के वाटरशेड डेवलपमेंट घटक के बारे में

  • पृष्ठभूमि:
    • यह एक केंद्र प्रायोजित योजना (CSS) है। भूमि संसाधन विभाग 2009-10 से 'एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम' (IWMP) को लागू कर रहा है। 
    • WDC-PMKSY 1.0: 2015-16 में, IWMP को प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) की अम्ब्रेला योजना के वाटरशेड डेवलपमेंट घटक के रूप में शामिल किया गया था। 
  • WDC-PMKSY 2.0: इसकी शुरुआत PMKSY-WDC 1.0 की सफलता को देखते हुए की गई है। 
    • WDC-PMKSY 2.0 की अवधि: 2021-2026 तक। 
    • लक्ष्य: 49.50 लाख हेक्टेयर।
    • इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं: 
      • भूमि क्षरण की समस्या का समाधान करना, 
      • किसानों की आय में वृद्धि करना, तथा 
      • मृदा संरक्षण, वर्षा जल संचयन और चारागाह विकास जैसी गतिविधियों का समर्थन करके जलवायु लचीलेपन में सुधार करना।

प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के बारे में

  • PMKSY को 2015-16 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य हर खेत तक पानी पहुंचाना और सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करना है।
  • PMKSY एक व्यापक योजना है। इसमें जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाले दो प्रमुख घटक शामिल हैं। ये घटक हैं-
    • त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (AIBP); तथा 
    • हर खेत को पानी (HKKP)।
  • "प्रति बूंद अधिक फसल" प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) का एक महत्वपूर्ण घटक था। इसे वर्ष 2016-21 के दौरान कृषि और किसान कल्याण विभाग (DoA&FW) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा था। हालांकि, अब इसे कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा ही एक स्वतंत्र कार्यक्रम के रूप में लागू किया जा रहा है।

 

 

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