केंद्र ने पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के तहत विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन के लिए परिचालन दिशा-निर्देश जारी किए | Current Affairs | Vision IAS
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केंद्र ने पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के तहत विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन के लिए परिचालन दिशा-निर्देश जारी किए

Posted 15 Jan 2025

11 min read

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने इस योजना के तहत “केंद्रीय वित्तीय सहायता (CFA)” और “भुगतान सुरक्षा तंत्र” घटकों के कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

मुख्य दिशा-निर्देशों पर एक नजर:

  • उपभोक्ताओं के लिए रूफटॉप सोलर प्लांट्स (RTS) स्थापित करने हेतु मॉडल:
    • नवीकरणीय ऊर्जा सेवा कंपनी (Renewable Energy Service Company: RESCO) मॉडल:
      • RTS प्लांट्स को RESCO (प्राइवेट कंपनी) द्वारा खरीदा जाएगा तथा स्थापित और रखरखाव किया जाएगा। उपभोक्ता द्वारा उपभोग के लिए टैरिफ का भुगतान किया जाएगा।
      • RESCO विद्युत क्रय समझौते (Power Purchase Agreement) के तहत डिस्कॉम को अतिरिक्त बिजली बेच सकते हैं।
    • यूटिलिटी लेड एग्रीगेशन (ULA) मॉडल: डिस्कॉम और राज्य सरकार/ राज्य के स्वामित्व वाली संस्थाएं उपभोक्ताओं की ओर से सौर परियोजनाएं स्थापित कर सकती हैं।
  • केंद्रीय वित्तीय सहायता (CFA): रूफटॉप सोलर प्लांट्स लगाने के लिए एक करोड़ उपभोक्ताओं को ऋण दिया जाएगा।
    • पात्रता: RTS प्लांट को ग्रिड से और स्थानीय डिस्कॉम के रेसिडेंशियल पावर कनेक्शन से जोड़ना होगा। 
      • सौर मॉड्यूल घरेलू स्तर पर ही विनिर्मित होने चाहिए और मौजूदा RTS केंद्रीय वित्तीय सहायता के लिए पात्र नहीं होंगे।
      • ULA मॉडल के तहत, यह केवल उन घरों के लिए है, जिनकी रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन क्षमता 3 kW तक है।
  • भुगतान सुरक्षा तंत्र: इसका उद्देश्य RESCO को समय पर भुगतान सुनिश्चित करके RESCO आधारित मॉडल में निवेश को जोखिम मुक्त करना है।
    • इसके लिए 100 करोड़ रुपये का कोष स्थापित किया गया है। इस कोष को राष्ट्रीय परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (NPIA) द्वारा प्रबंधित किया जाएगा।
    • मंत्रालय की मंजूरी से इस कोष को अतिरिक्त अनुदान या निधियों से बढ़ाया जा सकता है।

पीएम- सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के बारे में

  • मंत्रालय: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। 
  • उद्देश्य: नवीकरणीय ऊर्जा में सोलर रूफटॉप क्षमता की हिस्सेदारी बढ़ाना और घरेलू उपभोक्ताओं को अपनी बिजली स्वयं उत्पादित करने में सशक्त बनाना।
  • अवधि: वित्त वर्ष 2026-27 तक।
  • कार्यान्वयन: राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसी (NPIA) और राज्य स्तर पर राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों (SIAs) द्वारा। 
  • Tags :
  • केंद्रीय वित्तीय सहायता (CFA)
  • भुगतान सुरक्षा तंत्र
  • रूफटॉप सोलर प्लांट्स (RTS)
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