नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने इस योजना के तहत “केंद्रीय वित्तीय सहायता (CFA)” और “भुगतान सुरक्षा तंत्र” घटकों के कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
मुख्य दिशा-निर्देशों पर एक नजर:
- उपभोक्ताओं के लिए रूफटॉप सोलर प्लांट्स (RTS) स्थापित करने हेतु मॉडल:
- नवीकरणीय ऊर्जा सेवा कंपनी (Renewable Energy Service Company: RESCO) मॉडल:
- RTS प्लांट्स को RESCO (प्राइवेट कंपनी) द्वारा खरीदा जाएगा तथा स्थापित और रखरखाव किया जाएगा। उपभोक्ता द्वारा उपभोग के लिए टैरिफ का भुगतान किया जाएगा।
- RESCO विद्युत क्रय समझौते (Power Purchase Agreement) के तहत डिस्कॉम को अतिरिक्त बिजली बेच सकते हैं।
- यूटिलिटी लेड एग्रीगेशन (ULA) मॉडल: डिस्कॉम और राज्य सरकार/ राज्य के स्वामित्व वाली संस्थाएं उपभोक्ताओं की ओर से सौर परियोजनाएं स्थापित कर सकती हैं।
- नवीकरणीय ऊर्जा सेवा कंपनी (Renewable Energy Service Company: RESCO) मॉडल:
- केंद्रीय वित्तीय सहायता (CFA): रूफटॉप सोलर प्लांट्स लगाने के लिए एक करोड़ उपभोक्ताओं को ऋण दिया जाएगा।
- पात्रता: RTS प्लांट को ग्रिड से और स्थानीय डिस्कॉम के रेसिडेंशियल पावर कनेक्शन से जोड़ना होगा।
- सौर मॉड्यूल घरेलू स्तर पर ही विनिर्मित होने चाहिए और मौजूदा RTS केंद्रीय वित्तीय सहायता के लिए पात्र नहीं होंगे।
- ULA मॉडल के तहत, यह केवल उन घरों के लिए है, जिनकी रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन क्षमता 3 kW तक है।
- पात्रता: RTS प्लांट को ग्रिड से और स्थानीय डिस्कॉम के रेसिडेंशियल पावर कनेक्शन से जोड़ना होगा।
- भुगतान सुरक्षा तंत्र: इसका उद्देश्य RESCO को समय पर भुगतान सुनिश्चित करके RESCO आधारित मॉडल में निवेश को जोखिम मुक्त करना है।
- इसके लिए 100 करोड़ रुपये का कोष स्थापित किया गया है। इस कोष को राष्ट्रीय परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (NPIA) द्वारा प्रबंधित किया जाएगा।
- मंत्रालय की मंजूरी से इस कोष को अतिरिक्त अनुदान या निधियों से बढ़ाया जा सकता है।
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