केंद्रीय वित्त मंत्री ने 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट लोक सभा में प्रस्तुत की | Current Affairs | Vision IAS
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In Summary

  • 2023 में डॉ. अरविंद पनगढ़िया के चेयरमैन के तौर पर बने 16वें फाइनेंस कमीशन की सिफारिशें FY 2026-27 से 2030-31 तक लागू रहेंगी।
  • कमीशन ने डिविजिबल पूल में राज्यों का हिस्सा 41% रखने की सिफारिश की, जबकि GDP कंट्रीब्यूशन को शामिल करने और इनकम डिस्टेंस और एरिया के लिए वेटेज कम करने के लिए हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन क्राइटेरिया को एडजस्ट किया।
  • राज्यों को सलाह दी जाती है कि वे कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए SASCI स्कीम के तहत लोन को छोड़कर, फिस्कल डेफिसिट को GSDP के 3% तक सीमित रखें।

In Summary

16वें वित्त आयोग का गठन 2023 में किया गया था। इसके अध्यक्ष नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया हैं।

  • आयोग की मुख्य सिफारिशों को केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया है। ये सिफारिशें वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक लागू होंगी।

वित्त आयोग के बारे में

  • वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 280 में है। 
  • इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 साल में या जरूरत पड़ने पर पहले किया जाता है।
  • संरचना: अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य। इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट अवधि के लिए की जाती है। 
  • अनुच्छेद 281 के अनुसार केंद्र सरकार वित्त आयोग की रिपोर्ट और उस पर कार्यवाही का ज्ञापन संसद के पटल पर रखती है।

16वें वित्त आयोग की प्रमुख सिफारिशें

  • ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण (Vertical devolution): विभाज्य पूल में राज्यों की हिस्सेदारी 41% ही रहेगी। यह प्रतिशत 15वें वित्त आयोग जैसा ही है।
    • विभाज्य पूल में शामिल होता है सकल कर राजस्व। हालांकि, इसमें से कर संग्रह की लागत, उपकर (सेस) और अधिभार (सरचार्ज) शामिल नहीं होते।
  • क्षैतिज हस्तांतरण (Horizontal devolution): यह 41% हिस्सेदारी को राज्यों में बांटने की पद्धति है। 
    • इस बार सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में राज्यों के योगदान को एक नया मानदंड बनाया गया है। 
    • राज्यों के बीच आय में अंतर (Income Distance) और राज्य का क्षेत्रफल को कम महत्व दिया गया है। 
      • इस बदलाव के फलस्वरूप दक्षिणी राज्यों को अधिक हिस्सा मिलने की संभावना है।
  • समष्टि (मैक्रो) आर्थिक स्थिति और राजकोषीय स्थिरता सुनिश्चित करने की राह: 
    • राज्यों को राजकोषीय घाटा अपने राज्य सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) का अधिकतम 3% तक सीमित रखना  चाहिए।
      • हालांकि पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता (SASCI) योजना के  तहत मिले ऋण को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा।
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पूंजीगत निवेश (Capital Investment)

लंबी अवधि की संपत्ति बनाने या मौजूदा संपत्तियों में सुधार के लिए किया गया व्यय, जैसे भवन, मशीनरी या बुनियादी ढांचा। यह भविष्य में आय उत्पन्न करने की क्षमता को बढ़ाता है।

राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit)

The difference between the government's total revenue and its total expenditure in a given fiscal year. It indicates the extent of government borrowing required to finance its operations.

राज्य सकल घरेलू उत्पाद (GSDP - Gross State Domestic Product)

किसी राज्य की भौगोलिक सीमाओं के भीतर एक निश्चित अवधि में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य। यह राज्य की आर्थिक गतिविधि का एक प्रमुख माप है।

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