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नए GST स्वास्थ्य देखभाल सुधारों के लिए एक 'स्वास्थ्य जांच' | Current Affairs | Vision IAS

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नए GST स्वास्थ्य देखभाल सुधारों के लिए एक 'स्वास्थ्य जांच'

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स्वास्थ्य सेवा में GST सुधार 

भारत के हालिया वस्तु एवं सेवा कर (GST) सुधार सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं, जिसका उद्देश्य चिकित्सा सेवा को और अधिक किफायती और सुलभ बनाना है। इन बदलावों का बीमा कवरेज, स्वास्थ्य सेवा की सामर्थ्य और निवारक स्वास्थ्य उपायों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। 

बीमा प्रीमियम से GST हटाना 

  • व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर GST पूरी तरह से हटा दिया गया है, जो 22 सितंबर, 2025 से प्रभावी होगा।
  • इस सुधार में विभिन्न प्रकार के बीमा शामिल हैं, जिनमें टर्म, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान (ULIP) और एंडोमेंट पॉलिसी शामिल हैं।
  • पुनर्बीमा भी कवर किया गया है, जिससे संपूर्ण बीमा श्रृंखला को लाभ मिलता है। 
  • पहले, स्वास्थ्य बीमा के लिए प्रतिवर्ष 50,000 रुपये का भुगतान करने वाले परिवार पर 9,000 रुपये का अतिरिक्त GST बोझ पड़ता था, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है, जिससे लागत में 18% की कमी आएगी। 

अस्पताल शुल्क और चिकित्सा सेवाओं पर GST 

  • प्रतिदिन 5,000 रुपये से कम के अस्पताल कक्ष शुल्क GST से मुक्त रहेंगे, जिससे मध्यम और निम्न आय वाले परिवारों को सुरक्षा मिलेगी।
  • 5,000 रुपये से अधिक के गैर-ICU कमरों पर इनपुट टैक्स क्रेडिट के बिना 5% GST लगेगा।
  •  ICU, CCU, ICCU, और NICU जैसी क्रिटिकल केयर इकाइयां GST-मुक्त रहेंगी।
  • अस्पतालों, डॉक्टरों और पैरामेडिक्स द्वारा दी जाने वाली मुख्य चिकित्सा सेवाएं GST से मुक्त हैं।

दवाओं और चिकित्सा उपकरणों पर प्रभाव 

  • अधिकांश दवाओं पर GST घटाकर 5% कर दिया गया है, जीवन रक्षक दवाओं पर GST शून्य है।
  • चिकित्सा उपकरणों और निदान पर मोटे तौर पर एक समान 5% की दर से कर लगाया जाता है।
  • उदाहरण के लिए, सीटी स्कैन मशीन पर अब 18% से घटकर 5% GST लगेगा, जिससे अस्पतालों की लागत और संभावित रूप से मरीज का शुल्क कम हो जाएगा।

निवारक स्वास्थ्य और जीवनशैली में बदलाव

  • जिम, फिटनेस सेंटर, योग स्टूडियो और वेलनेस सेवाओं पर GST 18% से घटाकर 5% कर दिया गया।
  • सिगरेट पर 28% GST और क्षतिपूर्ति उपकर की दर से भारी कर लगाया गया है; चीनी युक्त पेय पदार्थों को 40% "सिन गुड्स" की श्रेणी में डाल दिया गया है।
  • व्यक्तिगत देखभाल वस्तुओं पर GST 12-18% से घटकर 5% हो गया है, जिससे स्वस्थ जीवन अधिक सुलभ हो गया है। 

व्यापक निहितार्थ

ये सुधार भारत के 2047 के विकसित भारत लक्ष्यों के अनुरूप हैं, जिनका उद्देश्य बीमा पर GST को समाप्त करके, जीवन रक्षक दवाओं की लागत कम करके, उपकरण करों को सरल बनाकर और निवारक सेवाओं की दरों को कम करके स्वास्थ्य सेवा वित्तपोषण को नया रूप देना है। इन सुधारों की सफलता का आकलन उपचार की अधिक पहुँच, नियमित निवारक सेवाओं, उपभोक्ताओं के बढ़ते विश्वास, दवाओं के दुरुपयोग में कमी और बेहतर स्वास्थ्य परिणामों से होगा। 

  • Tags :
  • Goods and Services Tax (GST)
  • GST Reforms
  • GST 2.0
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