भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) संविदात्मक सुधार
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अधीन कार्यरत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता और दक्षता बढ़ाने के लिए ठेकेदार योग्यता मानदंडों में महत्वपूर्ण सुधार लागू किए हैं।
प्रमुख सुधार
- ठेकेदारों की योग्यता के मानदंड:
NHAI ने ठेकेदारों की योग्यता के मानदंडों को कड़ा कर दिया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल उपयुक्त तकनीकी क्षमता और अनुभव वाले ठेकेदार ही राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं शुरू कर सकें। - निष्पादन अनुपालन और वित्तीय पारदर्शिता:
परियोजना निष्पादन के दौरान अनुपालन को मजबूत करने तथा अनुबंध देने से संबंधित वित्तीय लेन-देन में पारदर्शिता बढ़ाने के प्रयास किए गए हैं। - प्रस्ताव हेतु अनुरोध (RFP) संबंधी शर्तें:
- 'समान कार्य' मानदंड:
'समान कार्य' की आवश्यकता अब पूरी तरह से पूर्ण हो चुकी राजमार्ग परियोजनाओं को संदर्भित करती है। इनमें प्रमुख घटक बोली लगाई जा रही परियोजना के लिए आवश्यक घटकों के तुलनीय होते हैं, जिससे ठेकेदारों द्वारा गलतबयानी की संभावना समाप्त हो जाती है। - उपठेकेदार की नियुक्ति:
स्पष्टीकरण में हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल (HAM) और बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर (BOT) टोल परियोजनाओं में ईपीसी ठेकेदारों की अनधिकृत नियुक्ति के साथ-साथ EPC परियोजनाओं में उपठेकेदारों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। - अनुपालन और सीमाएं:
NHAI की पूर्व स्वीकृति के बिना कार्य करने तथा उपठेका सीमा से अधिक कार्य करने के मामलों पर ध्यान दिया जा रहा है।
- 'समान कार्य' मानदंड:
इन सुधारों का उद्देश्य परियोजना की गुणवत्ता में सुधार लाना, देरी को कम करना तथा राजमार्ग निर्माण एवं रखरखाव की जीवनचक्र लागत को कम करना है।