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जीएसटी परिषद ने 22 सितंबर से प्रभावी दो-दर कर स्लैब को मंजूरी दी | Current Affairs | Vision IAS

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जीएसटी परिषद ने 22 सितंबर से प्रभावी दो-दर कर स्लैब को मंजूरी दी

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GST योजना में सुधार

भारत में वस्तु एवं सेवा कर (GST) योजना में महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे हैं, जिसकी घोषणा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3 सितंबर, 2025 को GST परिषद की 56वीं बैठक के बाद की थी। इस सुधार का उद्देश्य मुख्य रूप से दो-दर प्रणाली के साथ कर संरचना को सरल बनाना है।

नई GST दरें

  • दो दर प्रणाली: नई GST प्रणाली में मुख्यतः दो दरें होंगी: 5% और 18%।
  • 40% की विशेष दर: तंबाकू जैसे "सिन गुड्स" और बड़ी कारों, नौकाओं और हेलीकॉप्टरों जैसी विलासिता की वस्तुओं पर 40% की दर लागू की जाएगी।

कर स्लैब में परिवर्तन

कई वस्तुओं के कर स्लैब में बदलाव होंगे:

  • 5% स्लैब में स्थानांतरित:
    • घरेलू उपयोग की वस्तुएं: बालों का तेल, साबुन, शैम्पू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, साइकिल, मेज और रसोई के बर्तन।
    • खाद्य पदार्थ: नमकीन, सॉस, पास्ता, इंस्टेंट नूडल्स, चॉकलेट, कॉफी और मक्खन।
    • अन्य: बारह निर्दिष्ट जैव-कीटनाशक, जैव-मेन्थॉल, हस्तशिल्प, संगमरमर, ट्रैवर्टीन ब्लॉक, ग्रेनाइट ब्लॉक और मध्यवर्ती चमड़े के सामान।
  • सीमेंट पर कर 28% से बढ़कर 18% हो जाएगा।
  • 0% स्लैब में जाने वाली वस्तुएं:
    • डेयरी और ब्रेड: अति उच्च तापमान वाला दूध, पनीर, और सभी भारतीय ब्रेड जिसमें रोटी, चपाती और पराठे शामिल हैं।
  • एयर कंडीशनर, टीवी, डिशवॉशर, छोटी कारें और मोटरसाइकिल (≤ 350 सीसी) पर GST 28% से घटकर 18% हो जाएगा।
  • बसों, ट्रकों, एम्बुलेंस और ऑटो पार्ट्स पर 18% GST लगेगा।
  • 33 जीवनरक्षक दवाओं पर कर की दर 12% से घटाकर 0% कर दी जाएगी।
  • दृष्टि सुधार हेतु चश्मे की कीमत 28% से घटकर 5% हो जाएगी।
  • व्यक्तिगत जीवन एवं स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों पर ब्याज दर 18% से घटकर 0% हो जाएगी।

पाप वस्तुएँ और क्षतिपूर्ति उपकर

  • पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, चबाने योग्य एवं अनिर्मित तम्बाकू तथा बीड़ी पर GST की दर क्षतिपूर्ति उपकर के साथ 28% ही रहेगी।
  • एक बार जब केंद्र सरकार राज्यों को क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिए लिए गए ऋण का भुगतान कर देगी, तो ये वस्तुएं 40% के स्लैब में आ जाएंगी।
  • Tags :
  • Goods and Services Tax (GST)
  • Compensation Cess
  • Sin Goods
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