रियल एस्टेट क्षेत्र में सुधारों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला
सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले से रियल एस्टेट क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों की शुरुआत होने की उम्मीद है। इस फैसले में आवास को मौलिक अधिकार बताया गया है और सट्टेबाज़ी को धीमा ज़हर बताते हुए उससे होने वाली खरीदारी पर रोक लगाई गई है। इस फैसले में आवास को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार बताया गया है। इसका उद्देश्य वास्तविक खरीदारों में विश्वास जगाना और रियल एस्टेट उद्योग के विभिन्न पहलुओं में सुधार लाना है।
प्रमुख निर्देश और सुधार
- मौलिक अधिकार के रूप में आवास: न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि आवास एक मौलिक मानवीय आवश्यकता है, न कि विलासिता या सट्टा साधन।
- दिवालियापन कार्यवाही में सुधार: अधिकारियों को रियल एस्टेट में दिवालियापन कार्यवाही के लिए विशिष्ट दिशानिर्देश तैयार करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें परियोजनावार कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया (CIRP) के लिए समय-सीमा कार्यान्वयन और आवंटियों के लिए सुरक्षा उपाय शामिल हैं।
- रिक्तियों को भरना: देरी और प्रणालीगत बाधाओं को कम करने के लिए राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT), राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) और राज्य रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (RERA) निकायों में रिक्तियों को भरने के लिए तत्काल निर्देश दिए गए।
उद्योग से जुड़े मुद्दे
- सट्टा निवेशकों और वास्तविक घर खरीदारों को अलग करके स्पष्टता की आवश्यकता है।
- आवास की मजबूत मांग के बीच विनियामक अंतराल और रुकी हुई परियोजनाओं को संबोधित करने का महत्व।
- उपभोक्ता संरक्षण और व्यवसाय सुगमता के बीच संतुलन बनाने के लिए नीतिगत सुधारों में हितधारकों के सहयोग की आवश्यकता।
प्रणालीगत सुधारों के प्रस्ताव
- उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली एक समिति रियल एस्टेट क्षेत्र में विश्वसनीयता लाने और उसे स्वच्छ बनाने के लिए व्यवहार्य सुधारों का प्रस्ताव रखेगी, जिसमें क्षेत्र के विशेषज्ञ और उद्योग प्रतिनिधि शामिल होंगे।
- यह निर्णय दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (IBC) की अखंडता की रक्षा करता है तथा आवास को एक संवैधानिक अधिकार के रूप में पुनः पुष्ट करता है।
निहितार्थ और भविष्य की दिशाएँ
- घर खरीदने वालों के हितों की सुरक्षा और समय पर परियोजना पूरी होने से आवास के प्रति विश्वास बहाल होगा, जो एक मौलिक अधिकार है।
- डिजिटल एस्क्रो ट्रैकिंग और ऑनलाइन परियोजना निगरानी जैसी तकनीकी प्रथाओं से न्यायालय के दृष्टिकोण को क्रियान्वित करने और वैश्विक निवेशकों का विश्वास बढ़ाने की उम्मीद है।
- पुनरुद्धार निधि और प्रणालीगत सुधारों पर विचार का उद्देश्य रुकी हुई परियोजनाओं का समाधान करना, जवाबदेही में सुधार करना और किफायती आवास वितरण में तेजी लाना है।