प्रधान मंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना (PMVBRY)
श्रम एवं रोजगार मंत्री ने 1 लाख करोड़ रुपये की रोजगार-संबंधी प्रोत्साहन योजना, PMVBRY के लाभों पर जोर दिया।
पात्रता और लाभ
- इस योजना के अंतर्गत नियोक्ता और पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारी दोनों ही पात्र हैं।
- पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारी पोर्टल पर पंजीकरण करा सकते हैं या उमंग ऐप के माध्यम से अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) अपलोड कर सकते हैं।
- भाग A: एक महीने के औसत वेतन (मूल वेतन + DA) के बराबर एकमुश्त प्रोत्साहन राशि प्रदान करता है, जिसकी अधिकतम सीमा ₹15,000 है, जो दो किस्तों में दी जाती है।
- नियोक्ताओं को वेतन स्लैब के आधार पर प्रोत्साहन मिलता है:
- ₹10,000 प्रति माह वेतन के लिए ₹1,000।
- ₹10,000 से ₹20,000 के बीच वेतन के लिए ₹2,000।
- 20,000 से 1 लाख रुपये तक के वेतन के लिए 3,000 रुपये।
विशेष ध्यान और शर्तें
- विनिर्माण पर विशेष ध्यान देते हुए सभी क्षेत्रों को इसमें शामिल किया गया है।
- भाग B के लिए शर्तें: 50 से कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों को कम से कम दो अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त करने होंगे और उन्हें छह महीने तक बनाए रखना होगा। 50 से अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों को पाँच अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त करने होंगे।
- EPF & MP अधिनियम, 1952 के तहत छूट प्राप्त प्रतिष्ठान पात्र होंगे, लेकिन उन्हें इलेक्ट्रॉनिक चालान-कम-रिटर्न दाखिल करना होगा और उमंग ऐप का उपयोग करके सभी कर्मचारियों के लिए UANs खोलना होगा।