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सर्ट-इन ने कंपनियों के लिए वार्षिक साइबर सुरक्षा ऑडिट अनिवार्य किया | Current Affairs | Vision IAS

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सर्ट-इन ने कंपनियों के लिए वार्षिक साइबर सुरक्षा ऑडिट अनिवार्य किया

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सर्ट-इन द्वारा नए साइबर सुरक्षा ऑडिट दिशा-निर्देश

भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम (सर्ट-इन) ने निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों के संगठनों को लक्षित करते हुए साइबर सुरक्षा ऑडिट के लिए नए अनिवार्य दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

मुख्य निर्देश

  • डिजिटल प्रणालियों के स्वामित्व या संचालन करने वाले संगठनों को वर्ष में कम से कम एक बार तृतीय-पक्ष साइबर सुरक्षा ऑडिट से गुजरना होगा।
  • ऑडिट जोखिम-आधारित और डोमेन-विशिष्ट होना चाहिए, जो व्यवसाय के संदर्भ और खतरे के परिदृश्य के अनुरूप होना चाहिए।
  • यदि आवश्यक हो तो क्षेत्रीय नियामकों को अधिक बार ऑडिट कराने का अधिकार है।
  • दिशा-निर्देशों का उद्देश्य बढ़ते डिजिटल खतरों और अवसंरचना के उल्लंघन के बीच साइबर स्वच्छता को बढ़ाना है।

अनुपालन और सुरक्षा उपाय

  • प्रौद्योगिकी स्थानांतरण और कॉन्फ़िगरेशन समायोजन सहित प्रणालियों में बड़े बदलावों के लिए साइबर सुरक्षा ऑडिट की आवश्यकता होती है।
  • संगठनों को निम्नलिखित कार्य करने होंगे:
    • जोखिम और भेद्यता आकलन
    • भेदन परीक्षण
    • नेटवर्क अवसंरचना और परिचालन ऑडिट
    • स्रोत कोड समीक्षा सहित सूचना सुरक्षा परीक्षण
  • कर्मचारियों के लिए पहुँच अनुमतियों को न्यूनतम करने के लिए “न्यूनतम विशेषाधिकार” के सिद्धांत को लागू किया जाना चाहिए।
  • दूरस्थ पहुंच के लिए, सभी कनेक्शनों को टनल किया जाना चाहिए, एन्क्रिप्ट किया जाना चाहिए और लॉग किया जाना चाहिए , जिसमें मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (MFA) अनिवार्य है।

साइबर सुरक्षा लेखा परीक्षकों के लिए दिशा-निर्देश

  • लेखा परीक्षकों को सुरक्षा प्रथाओं और नियंत्रणों का स्वतंत्र मूल्यांकन करना चाहिए।
  • ऐसे मामलों में जहां परिसंपत्तियां लेखा-परीक्षा के लिए उपलब्ध नहीं हैं, विस्तृत कारण अवश्य बताया जाना चाहिए।
  • अस्थायी सुरक्षा उपायों से बचने के लिए, ऑडिट अधिसूचनाएं प्रमुख कर्मियों तक ही सीमित होनी चाहिए।

सांख्यिकी और कार्यान्वयन

  • सर्ट-इन ने ये ऑडिट करने के लिए 200 कंपनियों को पैनल में शामिल किया है।
  • वर्ष 2024-25 में 9,708 ऑडिट किए गए।
  • Tags :
  • Cyber Security
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