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सरकार 5% और 18% की दो स्लैब के साथ GST सरलीकरण पर विचार कर रही है | Current Affairs | Vision IAS

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सरकार 5% और 18% की दो स्लैब के साथ GST सरलीकरण पर विचार कर रही है

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GST ढांचे में प्रस्तावित बदलाव

केंद्र सरकार वस्तु एवं सेवा कर (GST) ढांचे में महत्वपूर्ण पुनर्गठन पर विचार कर रही है, जिसका उद्देश्य अधिक सरल व्यवस्था बनाना है।

नए GST ढांचे की मुख्य विशेषताएं 

  • दो मुख्य कर स्लैब का परिचय:
    • अधिकांश वस्तुओं के लिए 5% स्लैब। 
    • अधिकांश कर योग्य वस्तुओं के लिए 18% स्लैब। 
  • विलासिता और हानिकारक वस्तुओं के लिए 40% की विशेष दर, जिससे तंबाकू सहित सात वस्तुएं प्रभावित होंगी, हालांकि तंबाकू पर कुल कर भार 88% ही रहेगा। 

परिवर्तन और प्रभाव

  • वर्तमान में 12% कर वाली लगभग 99% वस्तुओं को 5% कर स्लैब में लाया जा सकता है। 
  • 28% स्लैब में शामिल लगभग 90% वस्तुओं के 18% श्रेणी में स्थानांतरित होने की उम्मीद है। 
  • सामान्य एवं दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर 5% कर लगने की संभावना है। 

वर्तमान GST संरचना पर एक नजर 

  • वर्तमान 18% स्लैब कुल GST संग्रह का 65% योगदान देता है। 
  • 28% स्लैब में GST राजस्व का 11% हिस्सा है। 
  • 12% स्लैब का योगदान लगभग 5% है, जबकि आवश्यक वस्तुओं पर 5% दर का योगदान लगभग 7% है।

क्षेत्रीय निहितार्थ 

  • हीरे और बहुमूल्य पत्थरों जैसे क्षेत्रों पर उनके श्रम-प्रधान और निर्यात-उन्मुख प्रकृति के कारण मौजूदा दरों पर कर लगाया जाता रहेगा।

अपेक्षित परिणाम और सरकारी वक्तव्य 

  • GST में सुधार से उपभोग में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है, जिससे दरों में परिवर्तन से होने वाली राजस्व हानि की भरपाई हो सकेगी। 
  • Tags :
  • Goods and Services Tax (GST)
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