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औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (THE INDUSTRIAL RELATIONS CODE, 2020)

23 Dec 2025
1 min

इस संहिता के तहत विवाद समाधान, औद्योगिक संबंधों आदि से संबंधित तीन कानूनों को शामिल किया गया है।

  • उद्देश्य: ट्रेड यूनियनों (श्रमिक संघों), औद्योगिक प्रतिष्ठानों या उपक्रमों में रोजगार की शर्तों, औद्योगिक विवादों की जांच और निपटान से संबंधित कानूनों को सरल बनाना।

प्रमुख प्रावधान:

  • श्रमिक संघ (ट्रेड यूनियन): अब एकमात्र वार्ताकार संघ (Sole Negotiating Union) के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए 51% सदस्यता आवश्यक है। इससे वार्ता प्रक्रिया सुव्यवस्थित होती है।
    • एक से अधिक ट्रेड यूनियन होने की स्थिति में, 20% श्रमिकों की सदस्यता वाली यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ एक वार्ता परिषद गठित की जाएगी।
  • निश्चित अवधि का रोजगार (FTE): इसके तहत स्पष्ट रूप से FTE को संस्थागत बनाया गया है। इसका उद्देश्य अत्यधिक संविदाकरण को कम करना और नियोक्ताओं को लागत दक्षता प्रदान करना है।
  • श्रमिक की विस्तृत परिभाषा: इसमें बिक्री संवर्धन कर्मी (Sales promotion staff), पत्रकार और ₹18,000/माह तक वेतन प्राप्त करने वाले पर्यवेक्षी कर्मचारी शामिल हैं।
  • ले-ऑफ/छंटनी/बंद करने के लिए उच्च सीमा: सरकारी अनुमति की सीमा 100 से बढ़ाकर 300 श्रमिक कर दी गई है; राज्य इस सीमा को और बढ़ा सकते हैं।
  • उद्योग की व्यापक परिभाषा: इसमें लाभ या पूंजी की परवाह किए बिना, नियोक्ता–कर्मचारी के बीच सभी व्यवस्थित गतिविधियां शामिल हैं।

गुण (Merits)

दोष (Demerits)

  • कौशल को बढ़ावा देना: उदाहरण के लिए, पुन:कौशल निधि (Re-skilling Fund), जिसमें नियोक्ता प्रत्येक छंटनी किए गए श्रमिक के पुन: प्रशिक्षण के लिए उसके 15 दिनों के वेतन के बराबर भुगतान करता है।
  • सरलीकृत विवाद समाधान और शिकायत निवारण: ये संहिताएं 20 या अधिक श्रमिकों को रोजगार देने वाले प्रतिष्ठानों के लिए 'आंतरिक शिकायत निवारण समितियों' (IGRCs) की स्थापना का प्रावधान करती हैं।
  • छंटनी हेतु उच्चतर सीमा: इससे 'हायर एंड फायर' (भर्ती करो और निकालो) को बढ़ावा मिल सकता है।
  • स्थायी अस्थायित्व: निश्चित अवधि का रोजगार (FTE), स्थायी रोजगार को अल्पकालिक अनुबंधों से प्रतिस्थापित कर सकता है।
  • श्रमिकों की सामूहिक सौदेबाजी की शक्ति का कमजोर होना: 51% की सीमा से छोटे संघों के हाशिए पर जाने और सौदेबाजी की शक्ति के केंद्रीकृत होने का जोखिम है।

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