पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना {PM Street Vendors AtmaNirbhar Nidhi (PM SVANidhi) Scheme} | Current Affairs | Vision IAS

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पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना {PM Street Vendors AtmaNirbhar Nidhi (PM SVANidhi) Scheme}

01 Mar 2026
1 min

In Summary

  • पीएम स्वनिधि अब स्ट्रीट वेंडर्स को ₹30,000 तक की क्रेडिट कार्ड सुविधा प्रदान कर रही है, जिसका उद्देश्य वित्तीय समावेशन और व्यापार वृद्धि है।
  • MoHUA द्वारा 2020 में शुरू की गई यह योजना, ब्याज सब्सिडी और श्रेणीबद्ध क्रेडिट गारंटी के साथ बिना किसी गारंटी के कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करती है।
  • पात्रता का दायरा चिन्हित विक्रेताओं, छूटे हुए विक्रेताओं और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में स्थित विक्रेताओं तक विस्तारित है, जिसका विस्तार 'स्वानिधि से समृद्धि' के माध्यम से किया जाएगा।

In Summary

सुर्ख़ियों में क्यों?

पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत अब स्ट्रीट वेंडर्स और फेरीवालों को ₹30,000 तक की सीमा वाली विशेष क्रेडिट कार्ड सुविधा के लिए पात्र बनाया गया है।

योजना के उद्देश्य

योजना की प्रमुख विशेषताएं

  • स्ट्रीट वेंडर्स को बिना संपार्श्विक के कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्ध कराना, ताकि वे अपना व्यवसाय पुनः प्रारंभ कर सकें।
  • स्ट्रीट वेंडर्स के समग्र विकास हेतु विश्वसनीय वित्तीय स्रोत प्रदान करना, जिससे व्यवसाय विस्तार और संधारणीय विकास के अवसर मिल सकें।
  • वित्तीय समावेशन, डिजिटल भुगतान और स्ट्रीट वेंडर्स की पहचान/मान्यता को बढ़ावा देना।
  • मंत्रालय: आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA)
  • शुरुआत: वर्ष 2020 में COVID-19 महामारी के दौरान प्रभावित स्ट्रीट वेंडर्स के समर्थन हेतु।
  • प्रकार: केंद्रीय क्षेत्रक की योजना
  • कार्यान्वयन: आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) तथा वित्तीय सेवा विभाग (DFS) द्वारा संयुक्त रूप से।
    • DFS बैंकों/वित्तीय संस्थानों और उनके क्षेत्रीय अधिकारियों के माध्यम से ऋण/क्रेडिट कार्ड सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार है।
  • पात्रता:
    • विक्रेताओं की पहचान: वे स्ट्रीट वेंडर्स जिनके पास वेंडिंग प्रमाणपत्र/पहचान पत्र है या शहरी स्थानीय निकाय (ULB) के सर्वेक्षण में पहचाने गए विक्रेता (भले ही दस्तावेज लंबित हों)।
    • छूटे हुए एवं उपनगरीय (Peri-urban) विक्रेता: सर्वेक्षण में छूटे विक्रेता, नए प्रवेशकर्ता या ULB सीमा के भीतर कार्यरत उपनगरीय/ग्रामीण क्षेत्र के विक्रेता,बशर्ते उनके पास ULB /टाउन वेंडिंग समिति से प्राप्त अनुशंसा पत्र हो।।
  • राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए पात्रता: संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 के अंतर्गत नियम अधिसूचित करने होंगे।
  • प्रमुख लाभ
    • कार्यशील पूंजी ऋण पर 7% ब्याज सब्सिडी
    • समय पर/पूर्व भुगतान करने पर अधिक ऋण की पात्रता।
  • कार्यशील पूंजी ऋण की किश्तें (Tranches)
    • पहली किश्त: ₹15,000 तक।
    • दूसरी किश्त: ₹25,000 तक।
    • तीसरी किश्त: ₹50,000 (अपरिवर्तित)।
  • क्रेडिट गारंटी: स्वीकृत ऋणों के लिए श्रेणीबद्ध गारंटी कवर का प्रावधान है। इसका प्रबंधन सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (CGTMSE) द्वारा किया जाता है।
  • डिजिटल प्रोत्साहन: खुदरा एवं थोक लेन-देन के लिए स्ट्रीट वेंडर्स को ₹1,600 तक कैशबैक प्रोत्साहन।
  • कवरेज का विस्तार:. वैधानिक नगरों से आगे बढ़ाकर क्रमिक रूप से जनगणना नगरों और उपनगरीय क्षेत्रों तक विस्तार।
  • 'स्वनिधि से समृद्धि': मासिक लोक कल्याण मेलों के माध्यम से वेंडर्स को अन्य कल्याणकारी योजनाओं से जोड़कर सुदृढ़ीकरण।
  • ₹30,000 क्रेडिट कार्ड के लिए पात्रता: 
    • वे स्ट्रीट वेंडर्स जिन्होंने दूसरी किश्त का सफलतापूर्वक भुगतान कर दिया है।
    •  वे जिन्होंने तीसरी किश्त का लाभ लिया है (चाहे सक्रिय हो या भुगतान कर चुके हों)।

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स्वनिधि से समृद्धि

यह पीएम स्वनिधि योजना का एक विस्तार है जिसका उद्देश्य स्ट्रीट वेंडर्स और उनके परिवारों को अन्य सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना है, ताकि उनकी सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके।

जनगणना नगर

यह जनगणना के उद्देश्यों के लिए एक शहरी क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत एक बस्ती है, भले ही वह वैधानिक नगरपालिका न हो। यह आमतौर पर ऐसे क्षेत्र होते हैं जिनकी जनसंख्या एक निश्चित सीमा से अधिक होती है और वे शहरी विशेषताओं को प्रदर्शित करते हैं।

वैधानिक नगर

यह एक ऐसा शहर या कस्बा है जिसे एक वैधानिक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया है और जिसके पास एक नगरपालिका सरकार है। ये आमतौर पर बड़े शहरी क्षेत्र होते हैं।

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