GST और आयकर प्रणाली में व्यापक बदलाव
केंद्र सरकार ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों करों पर ध्यान केंद्रित करते हुए कर प्रणाली में व्यापक बदलाव का प्रस्ताव रखा है। इसमें वस्तु एवं सेवा कर (GST) में संरचनात्मक सुधार और संसद द्वारा पारित आयकर विधेयक में हाल ही में किए गए बदलाव शामिल हैं।
प्रस्तावित GST सुधार
- 5% और 18% की स्लैब वाली एक नई दो-स्तरीय GST प्रणाली प्रस्तावित है।
- कुछ सिन गुड्स पर अतिरिक्त 40% स्लैब लागू होगा।
- तर्कसंगत दरों के अनुरूप क्षतिपूर्ति उपकर को हटा दिया जाएगा।
- बेहतर इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रणाली और मजबूत GST न्यायाधिकरणों की योजना बनाई गई है।
- 12% और 28% GST स्लैब को समाप्त करना, राज्य की मंजूरी लंबित।
क्षेत्रक-विशिष्ट GST दर में परिवर्तन
- सीमेंट और अधिकांश ऑटोमोबाइल पर GST को 28% से घटाकर 18% करने का प्रस्ताव है।
- संभावित अल्पकालिक राजस्व हानि 33,000 करोड़ रुपये आंकी गई है।
- इसका क्रियान्वयन अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक करने का लक्ष्य है।
सीमेंट और ऑटोमोबाइल क्षेत्रकों पर प्रभाव
- सीमेंट पर कम GST से निर्माण लागत कम होने और सामर्थ्य बढ़ने की उम्मीद है।
- ऑटोमोबाइल क्षेत्रक, विशेषकर छोटी कारों पर कर का बोझ कम होगा। हालांकि, लक्जरी वाहनों पर कर अधिक रह सकता है।