भारत में निष्क्रिय इच्छामृत्यु में सुधार | Current Affairs | Vision IAS

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भारत में निष्क्रिय इच्छामृत्यु में सुधार

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असाध्य रूप से बीमार वयस्क (जीवन का अंत) विधेयक और इच्छामृत्यु

ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स ने मरणासन्न रूप से बीमार वयस्कों (जीवन का अंत) विधेयक पारित कर दिया है, जिसके तहत छह महीने से कम समय तक जीवित रहने वाले मानसिक रूप से सक्षम वयस्कों को चिकित्सक की सहायता से मृत्यु की अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते हाउस ऑफ लॉर्ड्स से इसकी मंज़ूरी मिल जाए। इसने इच्छामृत्यु पर बहस को फिर से छेड़ दिया है।

भारत में इच्छामृत्यु

  • भारत में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से निष्क्रिय इच्छामृत्यु को मान्यता दी गई है, लेकिन सक्रिय इच्छामृत्यु को नहीं।
  • निष्क्रिय इच्छामृत्यु में जीवन-रक्षक उपचार को बंद कर दिया जाता है, जिससे प्राकृतिक मृत्यु हो जाती है।
  • अग्रिम निर्देशों और दोहरी मेडिकल बोर्ड मंजूरी जैसी प्रक्रियागत आवश्यकताओं के कारण कार्यान्वयन धीमा है।

भारत में कार्यान्वयन की चुनौतियाँ

  • धीमी कानूनी प्रक्रिया के कारण परिवार अक्सर अनौपचारिक रूप से निर्णय लेते हैं, जिससे डॉक्टरों को कानूनी दुविधाओं का सामना करना पड़ता है।
  • खंडित स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली और सांस्कृतिक कारक जीवन के अंतिम विकल्पों को जटिल बना देते हैं।
  • सक्रिय इच्छामृत्यु लागू करने से वित्तीय या सामाजिक बोझ के कारण कमजोर समूहों पर मृत्यु का विकल्प चुनने का दबाव पड़ सकता है।

कानूनी और नैतिक विचार

  • भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार की गारंटी देता है, जिसमें सम्मानजनक मृत्यु भी शामिल है।
  • सर्वोच्च न्यायालय ने मृत्यु की अनुमति देने और मृत्यु का कारण बनने के बीच अंतर स्पष्ट किया है।

निष्क्रिय इच्छामृत्यु में सुधार के लिए सुझाव

  • प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए डिजिटल उपकरणों का लाभ उठाना, राष्ट्रीय डिजिटल पोर्टल के माध्यम से अग्रिम निर्देशों को सुलभ बनाना।
  • अस्पताल की आचार समिति को 48 घंटे के भीतर जीवन रक्षक प्रणाली हटाने का अधिकार देना चाहिए।
  • मनोवैज्ञानिक परामर्श और उपशामक देखभाल समीक्षा जैसे अनिवार्य सुरक्षा उपाय लागू होने चाहिए।

शैक्षिक और जागरूकता उपाय

  • चिकित्सा शिक्षा में नैतिक और कानूनी पहलुओं सहित जीवन के अंतिम चरण की देखभाल के प्रशिक्षण को एकीकृत करना।
  • अग्रिम देखभाल योजना पर चर्चा को सामान्य बनाने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाएं।

भारत को सक्रिय इच्छामृत्यु मॉडल अपनाए बिना, निष्क्रिय इच्छामृत्यु ढाँचों को व्यावहारिक बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जो स्थानीय मूल्यों और सुरक्षा उपायों के अनुरूप हों। प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और सहजता, जीवन के अंतिम चरण के मानवीय निर्णयों को बेहतर बना सकती है।

  • Tags :
  • Terminally Ill Adults
  • Euthanasia in India
  • Article 21 of the Indian Constitution
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