संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने “मानवता के खिलाफ अपराधों पर संधि” पर वार्ता का मार्ग प्रशस्त करने वाला संकल्प अपनाया | Current Affairs | Vision IAS
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संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने “मानवता के खिलाफ अपराधों पर संधि” पर वार्ता का मार्ग प्रशस्त करने वाला संकल्प अपनाया

Posted 25 Nov 2024

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हाल ही में, UNGA की छठी समिति ने ‘मानवता के खिलाफ अपराधों की रोकथाम और दंड पर संयुक्त राष्ट्र प्लेनिपोटेंटियरीज सम्मेलन’ को मंजूरी दी।

  • UNGA की छठी समिति संयुक्त राष्ट्र महासभा में कानूनी प्रश्नों पर विचार करने वाला प्राथमिक मंच है।
  • मानवता के खिलाफ अपराध को रोम संविधि (Rome Statute) में परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार किसी देश या संगठन की नीति के रूप में किसी नागरिक आबादी के खिलाफ व्यापक या व्यवस्थित हमला मानवता के खिलाफ अपराध है। इसमें हत्या, बलात्कार, यातना, रंगभेद, निर्वासन और उत्पीड़न जैसे विशिष्ट आपराधिक कृत्य शामिल हैं। 

मानवता के खिलाफ अपराधों पर संधि की आवश्यकता क्यों है?

  • किसी विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय संधि का अभाव: मानवता पर मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में गैर-सशस्त्र संघर्ष के दौरान किए जा सकने वाले संभावित अपराधों का पर्याप्त रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। 
    • जैसे कि युद्ध के दौरान नियमों पर जिनेवा कन्वेंशन में इस तरह के अपराधों का स्पष्ट वर्णन नहीं है। 
  • देशों के लिए व्यापक फ्रेमवर्क प्रदान करना: कोई विशिष्ट संधि मानवता के खिलाफ अपराधों के पीड़ितों को न्याय प्राप्त करने के लिए नया मार्ग प्रदान करेगी। साथ ही, देशों को ऐसे अपराधों को अपने राष्ट्रीय कानूनों में शामिल करने के लिए एक फ्रेमवर्क भी प्रदान करेगी।
  • वैश्विक सहयोग के लिए आवश्यक: यह संधि पारस्परिक कानूनी सहायता जैसी व्यवस्थाओं के माध्यम से अन्य देशों के साथ सहयोग को भी बढ़ावा देगी।   

मानवता के खिलाफ अपराधों को रोकने के लिए मौजूदा तंत्र

  • मानवता पर अंतर्राष्ट्रीय कानून
    • चार जिनेवा कन्वेंशंस (1949);
    • जैविक हथियार कन्वेंशन (1972);
    • रासायनिक हथियार कन्वेंशन (1993);
    • अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना के लिए रोम संविधि (1998) आदि।
  • मानवता पर भारत में कानूनी फ्रेमवर्क 
    • संविधान का अनुच्छेद 51 राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून एवं संधि के दायित्वों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देने का निर्देश देता है।

 

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