हाल ही में, केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय ने “प्रधान मंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट” यानी PM E-DRIVE योजना में आंशिक संशोधनों को अधिसूचित किया है।
- इन संशोधनों के जरिए L5 श्रेणी के इलेक्ट्रिक 3-व्हीलर्स को योजना के तहत सब्सिडी का लाभ दिया गया है।
अधिसूचना के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र
- प्रति वाहन प्रोत्साहन:
- 1 अप्रैल, 2024 से 7 नवंबर, 2024 तक: इस अवधि में 5,000 रुपये प्रति किलोवाट-घंटा (kWh) की सब्सिडी दी गई। इस दौरान प्रति वाहन प्रोत्साहन की अधिकतम राशि 50,000 रुपये थी।
- 8 नवंबर, 2024 से 31 मार्च, 2026 तक: इस अवधि में 2,500 रुपये प्रति किलोवाट-घंटा की सब्सिडी दी जाएगी। प्रति वाहन प्रोत्साहन की अधिकतम राशि 25,000 रुपये तय की गई है।
- सब्सिडी प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए वाहन की अधिकतम एक्स-फैक्ट्री कीमत: 5 लाख रुपये
- फंड आवंटन: 715 करोड़ रुपये
पी.एम. ई-ड्राइव योजना के बारे में
- उद्देश्य: इस योजना के उद्देश्य इस प्रकार हैं:
- इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के लिए अग्रिम प्रोत्साहन प्रदान करके ऐसे वाहनों को अपनाने में तेजी लाना।
- इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए आवश्यक चार्जिंग अवसंरचना की स्थापना को सुविधाजनक बनाना।
- क्रियान्वयन अवधि: 2024-26 तक
- लक्ष्य:
- इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों (e-2Ws), इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों (e-3Ws) और इलेक्ट्रिक बसों के उपयोग को बढ़ावा देना।
- इलेक्ट्रिक चार पहिया वाहनों (e-4Ws), इलेक्ट्रिक-बसों और इलेक्ट्रिक दोपहिया/ तिपहिया वाहनों के लिए फास्ट चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना करना।
- नोडल मंत्रालय: केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय
- इस योजना के 3 घटक हैं:
- सब्सिडी घटक: इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन, इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन, इलेक्ट्रिक-एम्बुलेंस, इलेक्ट्रिक-ट्रक और अन्य नई उभरती इलेक्ट्रिक वाहन श्रेणियों के लिए मांग के आधार पर प्रोत्साहन प्रदान करना;
- पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान घटक: इलेक्ट्रिक-बसों, चार्जिंग स्टेशनों के नेटवर्क की स्थापना और भारी उद्योग मंत्रालय की टेस्टिंग एजेंसियों को अपग्रेड करने के लिए अनुदान देना; तथा
- योजना का प्रशासन घटक: इसमें सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) गतिविधियों का संचालन तथा परियोजना प्रबंधन एजेंसी (PMA) के लिए शुल्क शामिल हैं।