COP29 में “लॉस एंड डैमेज फंड (LDF)” का पूर्ण संचालन सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया | Current Affairs | Vision IAS
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UNFCCC COP-29 प्रेसीडेंसी के तहत, “लॉस एंड डैमेज फंड” से संबंधित विविध महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इन समझौतों में निम्नलिखित शामिल हैं:

  • लॉस एंड डैमेज फंड बोर्ड और विश्व बैंक के बीच "ट्रस्टी एग्रीमेंट" और "सेक्रेटरिएट होस्टिंग एग्रीमेंट (SHA)"; 
  • फिलीपींस गणराज्य के साथ “होस्ट कंट्री एग्रीमेंट” आदि।
    • उपर्युक्त समझौतों के संपन्न होने से लॉस एंड डैमेज फंड 2025 से परियोजनाओं का वित्त-पोषण शुरू कर सकेगा।

लॉस एंड डैमेज फंड के बारे में:

  • मिस्र में आयोजित COP-27 के दौरान लॉस एंड डैमेज फंड की स्थापना पर सहमति बनी थी। दुबई में आयोजित COP-28 में इस फंड का संचालन शुरू किया गया था।
    • इस फंड का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन का सबसे अधिक खतरा झेल रहे देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
    • इस फंड में वित्तीय सहायता की कुल प्रतिबद्धता 730 मिलियन डॉलर से अधिक हो गई है।
  • "लॉस एंड डैमेज" जलवायु परिवर्तन के उन नकारात्मक प्रभावों को कहते हैं, जो शमन (Mitigation) एवं अनुकूलन (Adaptation) प्रयासों के बावजूद उत्पन्न होते हैं। "लॉस एंड डैमेज" जलवायु संकट के अपरिहार्य व अपरिवर्तनीय प्रभावों से संबंधित है। 
    • जहां शमन जलवायु परिवर्तन के कारणों को दूर करता है, वहीं अनुकूलन जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने का प्रयास  है। शमन का उदाहरण है- ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करना और अनुकूलन का उदाहरण है- बाढ़ को रोकने के लिए समुद्री दीवारें बनाना। 
  • लॉस एंड डैमेज में आर्थिक और गैर-आर्थिक, दोनों तरह के नुकसान शामिल हैं।  
    • गैर-आर्थिक नुकसानों में संस्कृतियों एवं जीवन जीने के तरीकों का लुप्त होना आदि शामिल हैं।  
  • लॉस एंड डैमेज फंड के तहत, अनुदान और रियायती वित्त-पोषण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

लॉस एंड डैमेज फंड से जुड़ी चुनौतियां 

  • गवर्नेंस: इससे जुड़ी चिंताओं में शामिल हैं- पर्याप्त और सतत वित्त-पोषण सुनिश्चित करना, इस फंड से किसे लाभ होगा और फंड के प्रबंधन की जिम्मेदारी किसकी होगी आदि।
  • वित्तीय: फंड का वित्त-पोषण करने वाले और फंड प्राप्त करने वाले देशों के हितों को संतुलित करना बड़ी चुनौती साबित हो सकती है।
  • वैज्ञानिक: लॉस एंड डैमेज को परिभाषित करना और उसका आकलन करना भी चुनौतीपूर्ण होगा।

जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु अन्य फंड्स

  • ग्रीन क्लाइमेट फंड (GCF): यह विकासशील देशों में कम उत्सर्जन और जलवायु-अनुकूल विकास के लिए वित्त-पोषण प्रदान करता है।
  • अनुकूलन निधि (Adaptation Fund): यह निधि विकासशील देशों में ठोस अनुकूलन परियोजनाओं का समर्थन करती है।
  • अल्पविकसित देश निधि (Least Developed Countries Fund: LDsCF): इससे जलवायु अनुकूलन के लिए अल्पविकसित देशों को अनुदान प्रदान किया जाता है। 
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