राष्ट्रपति ने ज्ञानेश कुमार को नया मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) नियुक्त किया | Current Affairs | Vision IAS
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राष्ट्रपति ने ज्ञानेश कुमार को नया मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) नियुक्त किया

Posted 18 Feb 2025

12 min read

मुख्‍य चुनाव आयुक्‍त और अन्य चुनाव आयुक्त (सेवा शर्तें, कार्यकाल और पदावधि) अधिनियम 2023 के तहत यह मुख्य चुनाव आयुक्त की पहली नियुक्ति है (इन्फोग्राफिक देखिए)।

  • 2023 के अधिनियम को ‘निर्वाचन आयोग (चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तें और कार्य संचालन) अधिनियम, 1991’ को निरस्त करके लागू किया गया है। 
  • 2023 के अधिनियम के तहत भारत निर्वाचन आयोग को अधिक स्वायत्तता प्रदान की गई है।

 भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के बारे में

  • यह एक संवैधानिक संस्था है। भारत के संविधान के भाग XV के तहत अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 तक में निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधान किए गए हैं।  
    • ECI की स्थापना के उपलक्ष्य में 2011 से प्रतिवर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है।
  • 1993 से ECI में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्त नियुक्त किए जाते हैं।
  • ECI को निम्नलिखित के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है :
    • लोक सभा एवं राज्य सभा;
    • राज्य विधान सभाएं;
    • राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पद। 
  • 2023 के अधिनियम के तहत ECI को निम्नलिखित रूप में अधिक स्वायत्तता प्रदान की गई है। 
    •  मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान वेतन और लाभ प्रदान किए गए हैं।
    • अपने पद के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए सिविल या आपराधिक कार्यवाही से उन्मुक्ति प्रदान की गई है।
    • मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियों के लिए खोज एवं चयन समितियों के गठन का प्रावधान किया गया है।
    • मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के लिए निश्चित कार्यकाल तय किए गए हैं।

ECI द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियां

  • स्वायत्तता पर सवाल:
    • चयन प्रक्रिया: खोज एवं चयन समिति में सरकारी प्रतिनिधियों का बहुमत है, जिससे चुनाव आयुक्तों की स्वायत्तता को लेकर चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं।
    • चुनाव आयुक्तों को हटाने की प्रक्रिया: मुख्य चुनाव आयुक्त को उसी तरीके से और उसी आधार पर हटाया जा सकता है जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। इसके विपरीत, किसी चुनाव आयुक्त को केवल मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर हटाया जा सकता है।
  • सीमित शक्तियां: राजनीतिक दलों द्वारा नियमों के गंभीर उल्लंघन के मामलों में भी ECI उनका पंजीकरण रद्द नहीं कर सकता।
  • स्वतंत्र कर्मचारियों का अभाव: ECI को अपने स्वयं का स्वतंत्र कार्यबल रखने की बजाय सरकारी कर्मचारियों पर निर्भर रहना पड़ता है। इससे इसकी स्वायत्तता प्रभावित होती है।
  • Tags :
  • ECI
  • ज्ञानेश कुमार
  • मुख्य चुनाव आयुक्त
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