प्रधान मंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PRADHAN MANTRI VIKSIT BHARAT ROZGAR YOJANA)
Posted 04 Sep 2025
Updated 12 Sep 2025
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सुर्ख़ियों में क्यों?
हाल ही में, प्रधान मंत्री ने युवा रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 'प्रधान मंत्री विकसित भारत रोजगार योजना' की घोषणा की।
उद्देश्य
मुख्य विशेषताएं
युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास को सुविधाजनक बनाना।
रोजगार सृजन को बढ़ावा देना, रोजगार क्षमता को बढ़ाना और सभी क्षेत्रकों (विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्रक) में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना।
प्रमुख बिंदु
नोडल मंत्रालय: श्रम और रोजगार मंत्रालय।
कार्यान्वयन:कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के माध्यम से श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा।
EPFO, कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के तहत एक वैधानिक निकाय है।
लक्ष्य: इस योजना का लक्ष्य दो वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार सृजन को समर्थन प्रदान करना है। इसमें पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को भी लक्षित किया गया है।
योजना के दो मुख्य भाग:
भाग A-पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को सहायता: यह कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के साथ पंजीकृत पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों के लिए है।
प्रोत्साहन: एक महीने के EPF वेतन को ध्यान में रखते हुएनवनियोजित युवाओं को दो किस्तों में 15,000 रुपये तक का प्रोत्साहन
पहली किस्त 6 महीने तक की नौकरी के बाद और दूसरी किस्त 12 महीने की नौकरी और कर्मचारी द्वारा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा करने के बाद दी जाएगी।
पात्र कर्मचारी: 1 लाख रुपये प्रति माह तक के वेतन वाले कर्मचारी।
बचत को प्रोत्साहित करना: प्रोत्साहन राशि का एक हिस्सा एक निश्चित अवधि के लिए जमा खाते की बचत के रूप में रखा जाएगा।
भुगतान: यह आधार ब्रिज पेमेंट सिस्टम (ABPS) का उपयोग करते हुए DBT (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) के माध्यम से किया जाएगा।
कर्मचारी के लिए लाभ: सामाजिक सुरक्षा कवरेज के विस्तार के माध्यम से नौकरी का औपचारिकरण होगा, ऑन-जॉब ट्रेनिंग से पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों की नियोजन योग्यता का संवर्धन होगा, नियोजन क्षमता बेहतर होगी और वित्तीय साक्षरता कौशल में वृद्धि होगी।
भाग B - नियोक्ताओं के लिए प्रोत्साहन
पात्रता: नियोक्ताओं को 1 लाख रुपये तक के वेतन वाले नए कर्मचारियों के संबंध में प्रोत्साहन मिलेगा।
प्रोत्साहन: सरकार कम-से-कम 6 महीने तक जारी रहने वाले प्रत्येक अतिरिक्त नियोजन के लिए नियोक्ताओं को दो साल तक प्रतिमाह 3000 रुपये तक का प्रोत्साहन प्रदान करेगी।
विनिर्माण क्षेत्रक के लिए प्रोत्साहन तीसरे और चौथे वर्ष तक भी बढ़ाया जाएगा।
प्रोत्साहन तंत्र: प्रोत्साहन राशि सीधे पैन-लिंक्ड खातों में भेजी जाएगी।
भुगतान व्यवस्था: नियोक्ता के PAN लिंक्ड खाते में सीधे जमा होगा।
नियोक्ताओं के लिए लाभ: अतिरिक्त नौकरी सृजन की आर्थिक भरपाई होगी, कार्यबल की स्थिरता और उत्पादकता में वृद्धि होगी तथा सामाजिक सुरक्षा कवरेज को बढ़ावा मिलेगा।