PM-SYM के तहत असंगठित क्षेत्रक के श्रमिकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करके सार्वभौमिक पेंशन कवरेज सुनिश्चित किया गया है। इस योजना ने भारत में एक अधिक समावेशी सामाजिक सुरक्षा ढांचा तैयार किया है।
- असंगठित क्षेत्रक देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 50% का योगदान देता है। ई-श्रम पोर्टल (2024) पर 30.51 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिक पंजीकृत हैं।
PM-SYM के बारे में

- मंत्रालय: इसे श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 2019 में शुरू किया था। यह एक केंद्रीय क्षेत्रक की योजना है।
- उद्देश्य: यह एक स्वैच्छिक और अंशदान आधारित पेंशन योजना है। इसमें 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपये की न्यूनतम मासिक पेंशन दिए जाने का प्रावधान किया गया है।
- पेंशन फंड प्रबंधक: भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) है।
- नामांकन: कॉमन सर्विस सेंटर्स या मानधन पोर्टल पर किया जा सकता है।
- ग्राहक द्वारा अंशदान: सदस्य के बचत बैंक खाते/ जन-धन खाते से ‘ऑटो-डेबिट’ सुविधा के माध्यम से किया जाएगा।
- अन्य विशेषताएं:
- पारिवारिक पेंशन: यदि पेंशन प्राप्त करने के दौरान सब्सक्राइबर की मृत्यु हो जाती है, तो केवल पति या पत्नी को ही पेंशन राशि का 50% हिस्सा मिलेगा।
- यदि किसी लाभार्थी ने नियमित अंशदान किया है और 60 वर्ष की आयु से पहले उसकी मृत्यु हो जाती है तो-
- उसका पति या पत्नी नियमित अंशदान का भुगतान करके योजना को जारी रख सकता/ सकती है या निकासी प्रावधानों के अनुसार योजना से बाहर निकल सकता/ सकती है।
- यदि किसी लाभार्थी ने नियमित अंशदान किया है और 60 वर्ष की आयु से पहले उसकी मृत्यु हो जाती है तो-
- डोनेट-ए-पेंशन मॉड्यूल: इसके तहत नामांकन बढ़ाने के लिए नियोक्ताओं को अपने कर्मचारियों हेतु प्रीमियम का भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
- पारिवारिक पेंशन: यदि पेंशन प्राप्त करने के दौरान सब्सक्राइबर की मृत्यु हो जाती है, तो केवल पति या पत्नी को ही पेंशन राशि का 50% हिस्सा मिलेगा।
- कार्यान्वयन और वर्तमान स्थिति:
- कवरेज: 36 राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश।
- नामांकन: लगभग 46,12,330 (मार्च 2025) नामांकन हुए हैं।
- शीर्ष 3 राज्य: हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र।