राजस्व आसूचना निदेशालय (DRI) ने 'भारत में तस्करी' रिपोर्ट 2023-24 जारी की | Current Affairs | Vision IAS
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राजस्व आसूचना निदेशालय (Directorate of Revenue Intelligence) का गठन 1957 में किया गया था। यह केंद्रीय वित्त मंत्रालय के संगठन केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अधीन कार्य करता है। यह भारत में तस्करी-रोधी शीर्ष एजेंसी है। 

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर 

  • DRI ने 1319 किलोग्राम सोना जब्त किया है। इनमें सड़क और हवाई मार्गों से क्रमशः 55% व 36% जब्ती हुई है। 
  • भारत में तस्करी के जरिए लाई जाने वाली कोकीन की मात्रा में 9% की वृद्धि दर्ज की गई है। इसकी तस्करी मुख्य रूप से हवाई अड्डों के जरिए की जाती है। 
  • DRI ने अवैध वन्यजीव उत्पाद, विशेष रूप से लगभग 53.49 किलोग्राम वजन के हाथी दांत जब्त किए। 

भारत में तस्करी का खतरा क्यों है?

  • भौगोलिक अवस्थिति: भारत ड्रग-तस्करी के मुख्य मार्गों के निकट स्थित है। ड्रग-तस्करी के मुख्य मार्ग निम्नलिखित हैं:
    • डेथ क्रिसेंट: इसमें अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान शामिल हैं; तथा
    • डेथ ट्रायंगल: इसमें म्यांमार, लाओस और थाईलैंड शामिल हैं।
  • भारत की लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं: भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की कई जगह बाड़बंदी नहीं की गई है। इसके अलावा, इन सीमाओं पर कई जगह पहाड़, पठार या नदियां अवस्थित हैं। साथ ही, भारत का समुद्री तट 7500 किलोमीटर लंबा है। इन जगहों की चौबीसों घंटे निगरानी करना मुश्किल होता है।
  • देश में तस्करी वाली वस्तुओं की अधिक मांग: स्वर्ण आभूषणों के प्रति परंपरागत लगाव, बढ़ती युवा आबादी और नशीले पदार्थों की मांग जैसे कारक भारत को एक आकर्षक बाजार बनाते हैं।
  • आर्थिक कारण: वस्तुओं पर अधिक कर, वस्तुओं के मूल्यों में अंतर जैसी वजहें भी तस्करी को बढ़ावा देती हैं। उदाहरण के लिए- भारत की तुलना में दुबई और बैंकॉक में सोने की कीमत कम है। 

आगे की राह

  • अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ सहयोग बढ़ाना: उदाहरण के लिए- विश्व सीमा शुल्क संगठन ने ऑपरेशन टेंटेकल (Operation Tentacle) लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य विमान यात्रियों द्वारा मुद्रा, हीरे और सोने की तस्करी पर नजर रखना है।
  • सीमा और तटीय सुरक्षा को मजबूत करना: सीमा प्रबंधन को एकीकृत करना, सीमाओं की निगरानी बढ़ाना, रडार व गश्त के माध्यम से तटीय निगरानी करना जैसे उपाय किए जा सकते हैं।
    • सीमाओं की निगरानी में थर्मल इमेजिंग, मोशन सेंसर आदि का उपयोग किया जा सकता है। 

तस्करी को रोकने के लिए उठाए गए कदम

वैश्विक कदम:

  • मादक पदार्थों और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (UNODC) का गठन किया गया है।
  • पेरिस पैक्ट इनिशिएटिव का उद्देश्य नारकोटिक्स के खिलाफ कार्य करने वाली एजेंसियों के बीच समन्वय को मजबूत करना है।
  • वन्य जीवों और वनस्पतियों की एंडेंजर्ड प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES) के तहत वन्य-जीवों के व्यापार को नियंत्रित किया गया है।

भारत द्वारा उठाए गए कदम:

  • नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ (NDPS) अधिनियम, 1985 लागू किया गया है। इसका उद्देश्य मादक पदार्थों की तस्करी को रोकना है।
  • खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमा-पार आवाजाही) संशोधन नियम, 2023 लागू किया गया है।
  • वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो का गठन किया गया है।
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