संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) पर प्रतिबंध लगाने वाले एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए | Current Affairs | Vision IAS
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    संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) पर प्रतिबंध लगाने वाले एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए

    Posted 07 Feb 2025

    11 min read

    यह आदेश उन व्यक्तियों और उनके परिवारों पर वित्तीय एवं वीज़ा संबंधी प्रतिबंध लगाता है, जो अमेरिकी नागरिकों या उसके इजरायल जैसे सहयोगियों की ICC जांच में सहायता करते हैं।

    अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) के बारे में 

    • इसका मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में स्थित है।  
    • यह विश्व का पहला स्थायी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है।
    • संस्थापक संधि: इसे रोम संविधि के माध्यम से स्थापित किया गया है। रोम संविधि को 1998 में अपनाया गया था तथा यह 2002 में प्रभावी हुई थी।  
    • ICC द्वारा निपटाए जाने वाले अपराधों के प्रकार: नरसंहार, युद्ध अपराध, मानवता के खिलाफ अपराध और आक्रामकता के अपराध। 
    • सदस्यता: इसके 125 देश सदस्य हैं।
      • भारत, इजरायल, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन रोम संविधि के पक्षकार नहीं हैं।
      • हालिया सदस्य: मलेशिया (2019) तथा यूक्रेन (2025)।
    • प्रबंधन: असेम्बली ऑफ़ स्टेट्स पार्टीज़ न्यायालय का प्रबंधन निगरानी और विधायी निकाय है।
      • यह निकाय उन देशों के प्रतिनिधियों से बना है, जिन्होंने रोम संविधि की पुष्टि की है या उसे स्वीकार कर लिया है।
    • आधिकारिक भाषाएं: अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी, चीनी, रूसी और स्पेनिश। 

    ICC के कामकाज में संरचनात्मक मुद्दे

    • पक्षकार देशों के सहयोग पर अत्यधिक निर्भरता, क्योंकि ICC के पास गिरफ्तारी और साक्ष्य संग्रह के लिए कार्यकारी शक्ति का अभाव है।
    • राजनीतिक दबाव: यह अक्सर सत्ता की राजनीति और मानवाधिकारों के बीच फंस जाता है। इसके अलावा, अक्सर कुछ देशों द्वारा विरोधियों को निशाना बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है।

    अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ICC से किस प्रकार भिन्न है?

    • ICJ की स्थापना 1945 में देशों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए की गई थी। इसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा स्थापित किया गया है। यह संयुक्त राष्ट्र का प्रधान न्यायिक अंग है।
    • इसकी मूलतः दो भूमिकाएं हैं:-
      • देशों के बीच उनके द्वारा प्रस्तुत कानूनी विवादों को सुलझाता है। इनमें संप्रभुता, सीमा विवाद, समुद्री विवाद, व्यापार, प्राकृतिक संसाधन आदि शामिल हैं।
      • विधिवत अधिकृत संयुक्त राष्ट्र अंगों और विशेष एजेंसियों द्वारा संदर्भित कानूनी मामलों पर सलाहकारी राय देना।
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