खान मंत्रालय जिला खनिज फाउंडेशन (DMF)/ प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY) की दक्षता और प्रभावशीलता में सुधार के लिए PMU स्थापित करने की योजना बना रहा है।
जिला खनिज फाउंडेशन (DMF) के बारे में
- खान और खनिज (विकास और विनियमन) (MMDR) अधिनियम, 1957 के तहत खनन गतिविधियों से प्रभावित सभी जिलों में DMF की स्थापना का प्रावधान किया गया है। DMF की स्थापना एक गैर-लाभकारी निकाय के रूप में की जाती है।
- उद्देश्य: खनन कार्यों से प्रभावित क्षेत्रों और व्यक्तियों के हितों की रक्षा करना तथा उनके सतत विकास और लाभ के लिए कार्य करना।
- संरचना और कार्य: राज्य सरकार द्वारा निर्धारित।
- अब तक 23 राज्यों के 645 जिलों में DMF स्थापित किए जा चुके हैं, जिन्होंने नियम बनाए हैं।
- वित्त-पोषण तंत्र: खनन पट्टा धारकों द्वारा दी गई रॉयल्टी का एक हिस्सा DMF को दिया जाता है।
- फंड्स का उपयोग: DMF के तहत जिला स्तर पर एकत्रित फंड्स का इस्तेमाल PMKKKY के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है।
- PMKKKY के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:
- विकासात्मक और कल्याणकारी परियोजनाओं/ कार्यक्रमों को लागू करना,
- खनन के प्रतिकूल प्रभावों को कम करना/ समाप्त करना, और
- खनन क्षेत्रों में प्रभावित लोगों के लिए स्थायी आजीविका सुनिश्चित करना।
- PMKKKY के तहत, पेयजल, प्रदूषण नियंत्रण, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, तथा महिलाओं और बच्चों के कल्याण जैसे उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में कम-से-कम 70% फंड्स का उपयोग किया जाना निर्धारित है।
- PMKKKY के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:
जिला खनिज फाउंडेशन (DMF) में सुधार की आवश्यकता क्यों?
- फंड्स का कम उपयोग: फंड्स के अनुचित आवंटन और उपयोग की वजह से उपलब्ध राशि का आधे से अधिक हिस्सा खर्च नहीं हो पाया है।
- फंड्स का गलत आवंटन: प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के बजाय अवसंरचना परियोजनाओं में फंड्स का बड़ा हिस्सा खर्च किया जा रहा है।
- गवर्नेंस से जुड़ी समस्याएं: ज्यादातर DMFs जिला कलेक्ट्रेट के अधीन एक प्रशासनिक इकाई की तरह कार्य करते हैं। इसके कारण DMFs में प्रभावित समुदायों की पर्याप्त भागीदारी नहीं हो पाती है।
- असुनियोजित निवेश योजना: किसी भी DMF ने अब तक सुनियोजित वार्षिक योजना नहीं बनाई है।