विधि मंत्रालय ने केंद्र सरकार से जुड़े मुकदमों को कम करने के लिए निर्देश जारी किया | Current Affairs | Vision IAS
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विधि मंत्रालय ने केंद्र सरकार से जुड़े मुकदमों को कम करने के लिए निर्देश जारी किया

Posted 12 Apr 2025

10 min read

'भारत सरकार द्वारा मुकदमेबाजी के कुशल और प्रभावी प्रबंधन के लिए निर्देश' सुशासन, लोक कल्याण एवं समय पर न्याय प्रदान करने की दिशा में एक एकीकृत दृष्टिकोण है।

  • उद्देश्य: यह निर्देश "मानक परिचालन प्रक्रिया" (SOP) की तरह कार्य करेगा, ताकि सरकार से जुड़े मुकदमों का सही से प्रबंधन हो सके।
  • लागू होना: केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय/ विभाग, उनके संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय, स्वायत्त निकाय तथा CPSEs के मध्यस्थता मामलों पर भी।
    • राज्य सरकारें भी इस निर्देश को अपनाने पर विचार कर सकती हैं।

सरकार से जुड़े मुकदमों के प्रबंधन में चुनौतियां

  • मुकदमों की अधिकता: उदाहरण के लिए- केंद्र सरकार अलग-अलग न्यायालयों में लंबित लगभग 700,000 मामलों में एक पक्षकार है।
  • क्षमता की कमी: संसाधनों की कमी के कारण मंत्रालयों की संबंधित मुकदमों का प्रबंधन करने की क्षमता सीमित है। उदाहरण के लिए- अधिकांश मंत्रालयों में विधि प्रकोष्ठ नहीं हैं।
  • क़ानूनी प्रावधान की संकीर्ण व्याख्या: कानून की संकीर्ण व्याख्या शिकायतों को मुकदमों में तब्दील करने हेतु प्राथमिक कारक के रूप में कार्य करती है।
  • प्रक्रियागत अनिवार्यताओं की पूर्ति न करना: उदाहरण के लिए- फॉर्म, शपथ-पत्र आदि का अनुचित या अपूर्ण प्रस्तुतीकरण।

मुकदमों के प्रबंधन के लिए निर्देश

  • क्षमता को मजबूत करना: प्रत्येक मंत्रालय में कानूनी विशेषज्ञता वाले नोडल अधिकारी की नियुक्ति करनी चाहिए।
    • इसके अलावा, मुकदमेबाजी से संबंधित पाठ्यक्रम को iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया जाएगा।
  • शिकायत निवारण तंत्र: मंत्रालयों द्वारा तिमाही आधार पर शिकायत निवारण की समीक्षा करनी चाहिए तथा एकत्रित आंकड़ों के माध्यम से रुझानों का विश्लेषण करना चाहिए।
    • उदाहरण के लिए- डाक विभाग सर्किल स्तर पर हर छह माह में “स्टॉफ अदालत” आयोजित करता है।
  • सरकारी मध्यस्थता पोर्टल की स्थापना: उदाहरण के लिए- नेशनल ज्यूडिशियल डेटा ग्रिड की तरह एक पोर्टल बनाया जाना चाहिए, ताकि मध्यस्थता से जुड़े डेटा को एकत्र किया जा सके।
  • Tags :
  • मुकदमेबाजी
  • मानक परिचालन प्रक्रिया
  • iGOT
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