भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने न्यायमूर्ति बी.आर. गवई का नाम भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश (CJI) के रूप में नियुक्त हेतु केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय को अनुशंसित किया है।
- ध्यातव्य है कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश को CJI द्वारा अपने उत्तराधिकारी के रूप में नामित करने की स्थापित परंपरा रही है।
- सेवानिवृत हो रहे मुख्य न्यायाधीश की अनुशंसा प्राप्त होने के बाद, केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री यह अनुशंसा प्रधान मंत्री को भेजता है। फिर प्रधान मंत्री नामित व्यक्ति को भारत का अगला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सलाह राष्ट्रपति को देता है।
- भारत के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 124 की धारा (2) के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- यदि वरिष्ठतम न्यायाधीश के भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवा देने की उपयुक्तता को लेकर कोई संदेह हो, तो अनुच्छेद 124(2) के अनुसार अन्य न्यायाधीशों से परामर्श किया जाता है।
- न्यायाधीशों की नियुक्ति की यह प्रक्रिया ‘सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति पर मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर (MoP)’ पर आधारित है।
