एकीकृत पेंशन योजना (Unified Pension Scheme: UPS) | Current Affairs | Vision IAS
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    एकीकृत पेंशन योजना (Unified Pension Scheme: UPS)

    Posted 01 Jan 2025

    Updated 27 Nov 2025

    1 min read

    सुर्ख़ियों में क्यों?

    हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एकीकृत पेंशन योजना (UPS) को स्वीकृति प्रदान की।

    एकीकृत पेंशन योजना के बारे में

    • एकीकृत पेंशन योजना (UPS) 2023 में गठित टी.वी. सोमनाथन समिति की सिफारिशों पर आधारित है। ज्ञातव्य है कि पुरानी पेंशन योजना (OPS) की लगातार मांग के कारण इस समिति का गठन किया गया था। 
    • मौजूदा और भविष्य के कर्मचारियों के पास नई पेंशन योजना या UPS में शामिल होने का विकल्प होगा। एक बार चयन कर लेने के बाद उसे बदला नहीं जा सकेगा।
    • NPS प्रणाली के तहत पहले से ही सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारी भी UPS अपना सकते हैं। ऐसे कर्मचारियों को NPS फंड की राशि का समायोजन करने के बाद पेंशन मिलेगी ।

    एकीकृत पेंशन योजना, नई पेंशन योजना और पुरानी पेंशन योजना के बीच तुलना

    पैरामीटर

    एकीकृत पेंशन योजना (UPS)

    नई पेंशन योजना (NPS)

    पुरानी पेंशन योजना (OPS)

    पात्रता

    • यह 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगी और केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों पर लागू होगी। 
    • इस योजना को 2004 में शुरू किया गया था। 
    • 18 से 65 वर्ष के बीच के देश के सभी नागरिकों को सेवानिवृत्ति आय प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। 
    • इसे 1950 के दशक में शुरू किया गया था। 
    • यह केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू थी। 

    सुनिश्चित पेंशन

    • 25 वर्ष की न्यूनतम सरकारी सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को उनके अंतिम 12 महीनों की सेवा के औसत मूल वेतन का 50% प्रतिमाह पेंशन मिलेगी।
    • यह कम सेवा अवधि (न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा) के लिए आनुपातिक होगी। 

     

    • पेंशन राशि निश्चित नहीं है, क्योंकि यह बाजार से जुड़ी योजना है।
    • इसके तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 50% पेंशन मिलती थी / है। 
    • निश्चित मासिक आय प्रदान की जाती थी/ है।

    न्यूनतम पेंशन

    • 25 वर्ष से कम लेकिन न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा की स्थिति में कर्मचारियों को उनके सेवाकाल के अनुपात में या न्यूनतम 10,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलेगी।
    • लागू नहीं
    • 9,000 रुपये प्रति माह

    पारिवारिक पेंशन

    • पेंशन-धारक की मृत्यु होने पर, उसकी मृत्यु से पहले पेंशन की 60% राशि उसके परिवार को पेंशन के रूप में मिलेगी।
    • यदि सरकारी कर्मचारी ने NPS के तहत लाभ का विकल्प चुना है, तो परिवार को NPS के तहत उसकी संचित पेंशन संपत्ति से लाभ मिलेगा।
    • विधवा/ विधुर को दी जाती है और जहां कोई विधवा/ विधुर नहीं है, वहां ऐसे सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को दी जाती है, जो 01/01/1964 को या उसके बाद लेकिन 31.12.2003 को या उससे पहले पेंशन योग्य प्रतिष्ठान में सेवा में आए थे।

    मुद्रास्फीति से समायोजन (Inflation Indexation)

    • सर्विस कर्मचारियों के समान ही "अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-औद्योगिक श्रमिक (AICPI-IW)" पर आधारित महंगाई राहत के रूप में समायोजन किया जाएगा। इसे OPS के समान रखा गया है।
    • उपलब्ध नहीं है
    • पेंशनभोगियों को मूल्य वृद्धि के खिलाफ पेंशन में महंगाई राहत दी जाती है। पेंशनभोगियों के अलावा, पारिवारिक पेंशनभोगियों को भी महंगाई राहत दी जाती है।

    योगदान

    • कर्मचारी का अंशदान नहीं बढ़ेगा।
    • सरकारी योगदान 14% से बढ़कर 18.5% हो गया है।

     

    • कर्मचारियों को अपने वेतन का 10% अंशदान करना जरूरी है, जबकि नियोक्ता 14% तक अंशदान कर सकते हैं।
    • कर्मचारी को अलग से योगदान करने की आवश्यकता नहीं थी।

    निष्कर्ष

    एकीकृत पेंशन योजना (UPS) का लक्ष्य OPS और NPS, दोनों के सर्वोत्तम पहलुओं को शामिल कर एक सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन को फिर से शुरू करना है। इसके अलावा, UPS का लक्ष्य सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए वित्तीय सुरक्षा एवं जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना भी है।

    • Tags :
    • NPS
    • OPS
    • Unified Pension Scheme
    • T. V. Somanathan
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