वित्त पर स्थायी समिति की रिपोर्ट में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC) में प्रमुख सुधारों की सिफारिश की गई | Current Affairs | Vision IAS
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वित्त पर स्थायी समिति की रिपोर्ट में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC) में प्रमुख सुधारों की सिफारिश की गई

Posted 14 Dec 2024

13 min read

रिपोर्ट में माना गया है कि IBC ने भारत में संकटग्रस्त कॉर्पोरेट परिसंपत्तियों के समाधान में सुधार, क्रेडिट अनुशासन बढ़ाने और अनुत्पादक परिसंपत्तियों के पुनरुद्धार में महत्वपूर्ण प्रगति की है। 

  • हालांकि, इसके बावजूद समिति ने IBC में लगातार कुछ कमियां देखी हैं, जो इसकी पूर्ण प्रभावशीलता में बाधक बनी हुई हैं।

IBC पर समिति द्वारा उजागर किए गए मुद्दे:

  • समिति ने समाधान पेशेवरों (RPs) के आचरण और सक्षमता पर सवाल उठाए हैं। 
  • सरकारी लेनदारों के दावों और हितधारक प्रतिनिधित्व से जुड़े मुद्दों पर स्पष्टता का अभाव है।
  • राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण (NCLT) में मामलों के पंजीकरण और न्यायनिर्णयन प्रक्रिया में लगातार देरी देखी गई है।
    • समिति ने पाया कि 64% कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रियाएं (CIRP) संहिता के तहत निर्धारित 330 दिन की सीमा को पार कर चुकी हैं। 

समिति की मुख्य सिफारिशों पर एक नजर

  • उच्च प्राथमिकता वाले मामलों का समयसीमा पर निपटान करने के लिए लिए फास्ट ट्रैक ट्रिब्यूनल्स की स्थापना की जानी चाहिए। इसके अलावा, समय-संवेदनशील मामलों को प्राथमिकता देने के लिए एक तत्काल सूची प्रणाली अपनाई जानी चाहिए।
  • 14 दिनों के भीतर आवेदनों की प्रोसेसिंग को अनिवार्य करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 226(3) के समान प्रावधानों को लागू करना चाहिए।
  • निजीकृत सेवा केंद्रों की सफलता के आधार पर न्यायिक प्रक्रियाओं में सुधार के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल्स का उपयोग करने की आवश्यकता है।
  • यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि NCLT के सदस्यों के पास संबंधित क्षेत्रों में विशेषज्ञता हो, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज मामले में निर्दिष्ट किया है।
  • सरकारी दावों, विशेष रूप से करों, जुर्माने आदि के समाधान के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश तैयार करने चाहिए।

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC), 2016 के बारे में:

  • उद्देश्य: कॉर्पोरेट व्यक्तियों, साझेदारी फर्मों और व्यक्तियों के ऋण पुनर्गठन तथा दिवाला समाधान से संबंधित कानूनों को समयबद्ध तरीके से समेकित व संशोधित करना है।
  • संहिता के चार स्तंभ है:
    • दिवाला पेशेवर (IPs): वे दिवाला, परिसमापन और शोधन अक्षमता प्रक्रिया का प्रबंधन करते हैं। 
    • इन्फॉर्मेशन यूटिलिटीज (IU): इनका काम ऋणदाताओं और ऋण देने की शर्तों के बारे में तथ्य जुटाना है।
    • अधिनिर्णयन प्राधिकरण (AA): इसमें कॉर्पोरेट दिवालियापन के लिए NCLT तथा व्यक्तिगत दिवालियापन के लिए ऋण वसूली अधिकरण (DRT) की स्थापना की गई है।
    • भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (IBBI): यह अलग-अलग प्रक्रियाओं के लिए विनियम निर्दिष्ट करने हेतु जिम्मेदार है।
  • Tags :
  • NCLT
  • अनुच्छेद 226(3)
  • IBC
  • दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता
  • कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रियाएं (CIRP)
  • सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP)
  • इन्फॉर्मेशन यूटिलिटीज (IU)
  • IBBI
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