लोक सभा ने आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024 पारित किया | Current Affairs | Vision IAS
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    लोक सभा ने आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024 पारित किया

    Posted 14 Dec 2024

    11 min read

    इस विधेयक के जरिए आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है।

    • इस विधेयक का उद्देश्य 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप विकास योजनाओं में आपदा प्रबंधन को शामिल करना है।

    विधेयक के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर:

    • योजना की तैयारी: आपदा से निपटने की योजना बनाने की जिम्मेदारियां राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों (SDMAs) को सौंपी गई है। पहले ये जिम्मेदारियां कार्यकारी समितियों के पास थी।  
    • NDMA और SDMAs के कार्यों का विस्तार: इन्हें अपने-अपने अधिकार-क्षेत्र में आपदा जोखिमों का आकलन करने, तकनीकी सहायता प्रदान करने, राहत संबंधी दिशा-निर्देशों की सिफारिश करने जैसे अतिरिक्त कार्य सौंपे गए हैं।
    • राष्ट्रीय और राज्य आपदा डेटाबेस: इसमें आपदा जोखिमों के प्रकार और गंभीरता, फंड का आवंटन जैसी सूचनाएं होंगी।
    • शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण: यह विधेयक राज्य सरकार को राज्य की राजधानियों और नगर निगम वाले शहरों के लिए अलग से शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गठित करने का अधिकार देता है।
    • राज्य आपदा मोचन बल (SDRF) का गठन: यह विधेयक राज्य सरकार को SDRF गठित करने तथा इसके कार्य और सेवा-शर्तें निर्धारित करने का अधिकार देता है।
    • राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति (NCMC) और उच्च स्तरीय समिति (HLC): विधेयक में NCMC और HLC को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है।
      • NCMC बड़ी आपदाओं के लिए नोडल संस्था के रूप में कार्य करेगी। वहीं HLC आपदाओं के दौरान राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।

    आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के बारे में 

    • इस अधिनियम में आपदा प्रबंधन के लिए निम्नलिखित तीन-स्तरीय संरचना का प्रावधान किया किया है:
      • राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA): इसे प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में गठित किया जाएगा। यह आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर नीतियां और योजनाएं बनाने तथा दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए जिम्मेदार है।
      • राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA): इसका अध्यक्ष संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री होता है। यह राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है।
      • जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA): इसे जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित किया जाएगा। यह जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन योजनाओं को लागू करने के लिए जिम्मेदार है।
    • Tags :
    • राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA)
    • राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति (NCMC)
    • आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024
    • SDMA
    • SDRF
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