यह योजना किसानों को वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी (WDRA) से मान्यता प्राप्त गोदामों में अपनी कृषि उपज रखने के बाद इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसिप्ट (e-NWR) के माध्यम से ऋण प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करती है।
e-NWR के बारे में
- e-NWR पारंपरिक वेयरहाउस रिसिप्ट का डिजिटल संस्करण है, जो वेयरहाउसिंग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 द्वारा शासित है।
- इसके जरिए एक पंजीकृत गोदाम में जमा किए गए माल को स्थानांतरित या बेचा जा सकता है।
- 2019 से, WDRA ने NWR को इलेक्ट्रॉनिक रूप में जारी करना अनिवार्य कर दिया है।
योजना की मुख्य विशेषताओं पर एक नजर
- मंत्रालय: यह योजना उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन आती है।
- कुल राशि: फसल कटाई के बाद वित्तीय सहायता के लिए कुल 1,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- कवरेज: कृषि प्रयोजन के लिए 75 लाख रुपये तक का ऋण तथा गैर-कृषि उद्देश्य के लिए 200 लाख रुपये तक का ऋण।
- पात्र संस्थान: सभी अनुसूचित बैंक और सहकारी बैंक।
- पात्र उधारकर्ता: लघु व सीमांत किसान, महिलाएं, अनुसूचित जाति (SC)/ अनुसूचित जनजाति (ST)/ दिव्यांग (PwD) किसान, MSMEs, व्यापारी, किसान उत्पादक संगठन (FPOs) और किसान सहकारी समितियां।
- कवर किए गए जोखिम: क्रेडिट और वेयरहाउसमैन जोखिम।
- गारंटी कवरेज: योजना के तहत लघु और सीमांत किसानों/ महिलाओं/ SC/ ST/ PwD हेतु 3 लाख रुपये तक के ऋण के लिए 85% तथा 3 लाख से 75 लाख रुपये के बीच के ऋण पर 80% कवरेज का प्रावधान है।
- अन्य उधारकर्ताओं के लिए 75% तक का कवरेज।
योजना का महत्त्व:
- किसानों द्वारा किसी संकट के दौरान दबाव में आकर बिक्री करने की घटनाओं को कम करना: यह योजना लक्षित लाभार्थियों के लिए वित्त की उपलब्धता और पहुंच सुनिश्चित करेगी। इससे किसान को संकट के समय जल्दबाजी में अपनी फसल नहीं बेचनी पड़ेगी।
- योजना क्रेडिट और वेयरहाउसमैन जोखिम दोनों से उत्पन्न होने वाले डिफ़ॉल्ट का समाधान करेगी। इससे बैंकरों में किसानों के प्रति विश्वास पैदा होगा।
वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी (WDRA) के बारे में
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