राजस्थान के जैसलमेर में वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद की 55वीं बैठक आयोजित की गई | Current Affairs | Vision IAS
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    राजस्थान के जैसलमेर में वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद की 55वीं बैठक आयोजित की गई

    Posted 24 Dec 2024

    8 min read

    इस बैठक में कर की दरों में बदलाव करने; व्यापार करना आसान बनाने तथा GST के तहत नियमों के अनुपालन को सरल बनाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। 

    55वीं GST परिषद की मुख्य सिफारिशें 

    • जीन थेरेपी को GST से पूरी छूट दी गई है। 
    • थर्ड पार्टी मोटर वाहन प्रीमियम से जनरल इंश्योरेंस कंपनियों द्वारा मोटर वाहन दुर्घटना निधि में अंशदान को GST से छूट दी गई है। 
    • फोर्टिफाइड राइस कर्नेल (FRK) पर GST दर को कम करके 5% कर दिया गया है। 
    • अन्य निर्णय 
      • काली मिर्च और किशमिश: अगर ताजा हरी या सूखी काली मिर्च और किशमिश की सप्लाई किसान से होती है, तो उस पर कोई GST नहीं लगाया जाएगा। 
      • पॉपकॉर्न: जब पॉपकॉर्न को चीनी के साथ मिलाया जाता है (जैसे कारमेल पॉपकॉर्न), तो उस पर 18% GST लगेगा।  

    GST परिषद के बारे में 

    • यह एक संवैधानिक संस्था है। यह संस्था भारत में GST को लागू करने से संबंधित मुद्दों पर सिफारिशें करने के लिए जिम्मेदार है। 
    • संविधान के अनुच्छेद 279A में GST परिषद के गठन और उसकी भूमिका से जुड़े प्रावधान किए गए हैं। यह अनुच्छेद 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 द्वारा जोड़ा गया था।  
    • संविधान के अनुसार GST परिषद की संरचना इस प्रकार होगी:
      • अध्यक्ष: केंद्रीय वित्त मंत्री;
      • सदस्य: 
        • केंद्रीय राजस्व-वित्त राज्य मंत्री; 
        • राज्य सरकारों के वित्त या राजस्व मंत्री या राज्य सरकार द्वारा नामित कोई अन्य मंत्री। 
    • GST परिषद का निर्णय: बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के भारित मतों के कम-से-कम 75% यानी तीन-चौथाई बहुमत से निर्णय लिए जाते हैं।
      • मतदान भारांश: कुल मत मूल्य में केंद्र सरकार का 1/3 और राज्य सरकारों का मिलकर दो-तिहाई (⅔) होता है।
    • Tags :
    • GST परिषद
    • वस्तु एवं सेवा कर (GST)
    • अनुच्छेद 279A
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