इस बैठक में कर की दरों में बदलाव करने; व्यापार करना आसान बनाने तथा GST के तहत नियमों के अनुपालन को सरल बनाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
55वीं GST परिषद की मुख्य सिफारिशें
- जीन थेरेपी को GST से पूरी छूट दी गई है।
- थर्ड पार्टी मोटर वाहन प्रीमियम से जनरल इंश्योरेंस कंपनियों द्वारा मोटर वाहन दुर्घटना निधि में अंशदान को GST से छूट दी गई है।
- फोर्टिफाइड राइस कर्नेल (FRK) पर GST दर को कम करके 5% कर दिया गया है।
- अन्य निर्णय
- काली मिर्च और किशमिश: अगर ताजा हरी या सूखी काली मिर्च और किशमिश की सप्लाई किसान से होती है, तो उस पर कोई GST नहीं लगाया जाएगा।
- पॉपकॉर्न: जब पॉपकॉर्न को चीनी के साथ मिलाया जाता है (जैसे कारमेल पॉपकॉर्न), तो उस पर 18% GST लगेगा।
GST परिषद के बारे में
- यह एक संवैधानिक संस्था है। यह संस्था भारत में GST को लागू करने से संबंधित मुद्दों पर सिफारिशें करने के लिए जिम्मेदार है।
- संविधान के अनुच्छेद 279A में GST परिषद के गठन और उसकी भूमिका से जुड़े प्रावधान किए गए हैं। यह अनुच्छेद 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 द्वारा जोड़ा गया था।
- संविधान के अनुसार GST परिषद की संरचना इस प्रकार होगी:
- अध्यक्ष: केंद्रीय वित्त मंत्री;
- सदस्य:
- केंद्रीय राजस्व-वित्त राज्य मंत्री;
- राज्य सरकारों के वित्त या राजस्व मंत्री या राज्य सरकार द्वारा नामित कोई अन्य मंत्री।
- GST परिषद का निर्णय: बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के भारित मतों के कम-से-कम 75% यानी तीन-चौथाई बहुमत से निर्णय लिए जाते हैं।
- मतदान भारांश: कुल मत मूल्य में केंद्र सरकार का 1/3 और राज्य सरकारों का मिलकर दो-तिहाई (⅔) होता है।