भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। इसलिए, इस दिन को ‘राष्ट्रीय मतदाता दिवस’ के रूप में भी मनाया जाता है।
भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) के बारे में
- यह एक स्थायी संवैधानिक निकाय है।
- अनुच्छेद 324: यह संसद, राज्य विधान-मंडलों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनावों के पर्यवेक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण की शक्ति ECI को प्रदान करता है।
- संरचना: एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) और अन्य निर्वाचन आयुक्त (ECs), जिनकी संख्या राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है।
- वर्तमान में इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो निर्वाचन आयुक्त हैं।
- नियुक्ति: राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति करता है।
- कार्यकाल: 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो।
- प्रस्थिति (Status), वेतन और भत्ते: सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समान।
- पद से हटाना: मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) को उसी प्रक्रिया और आधार पर पद से हटाया जा सकता है, जिस माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है।
भारतीय निर्वाचन आयोग की प्रमुख उपलब्धियां
- सफल चुनाव: इसने 18 लोक सभा चुनाव और 400 से अधिक राज्य विधान सभा चुनावों का सफलतापूर्वक संचालन किया है।
- मतदाता पंजीकरण: ECI ने 100 करोड़ पंजीकृत मतदाताओं की उपलब्धि हासिल की है।
- बेहतर लिंग अनुपात: पंजीकृत मतदाताओं का लिंगानुपात 928 (2019) से सुधरकर प्रति 1,000 पुरुषों पर 948 महिलाएं (2024) हो गया है।
- राजनीति में अपराधीकरण पर नियंत्रण: लंबित आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों द्वारा अपने आपराधिक मामलों के विवरण को प्रकाशित करना अनिवार्य किया गया है।
- अलग-अलग पहलें:
- मतदाता साक्षरता के लिए सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता (Systematic Voters' Education & Electoral Participation: SVEEP);
- दिव्यांगजनों (PwDs) द्वारा मतदान को सुगम बनाने के लिए सक्षम (SAKSHAM) ऐप।
