इस योजना का उद्देश्य देश भर में सड़क दुर्घटनाओं से पीड़ित व्यक्तियों को कैशलेस उपचार उपलब्ध कराना है।
- इससे पहले, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने 2024 में कैशलेस उपचार योजना पर एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था।
- सड़क दुर्घटना से पीड़ित व्यक्तियों के लिए कैशलेस उपचार का कानूनी आदेश, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत प्रदान किया गया है। 1988 के अधिनियम को मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 द्वारा संशोधित किया गया है।
योजना की मुख्य विशेषताएं
- उपचार लागत: अधिकतम 7 दिनों की अवधि के लिए 1.5 लाख रुपये तक की सहायता प्रदान की जाएगी, बशर्ते पुलिस को दुर्घटना के बारे में 24 घंटे के भीतर सूचित किया जाए।
- इसके अतिरिक्त, हिट-एंड-रन मामलों के लिए, मृतक के परिवारों को 2 लाख रुपये तक की सहायता प्रदान की जाएगी।
- कार्यान्वयन एजेंसी: राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) द्वारा पुलिस, अस्पतालों और राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों आदि के साथ समन्वय करके कार्य किया जाएगा।
- इलेक्ट्रॉनिक डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट (eDAR) एप्लिकेशन NHA को योजना के कार्यान्वयन में मदद करेगी।
- कवरेज: सभी तरह की सड़क दुर्घटनाओं पर लागू होगी।
योजना की आवश्यकता/ प्रासंगिकता
- मृत्यु दर में कमी: पिछले वर्ष सड़क दुर्घटनाओं के कारण 1.8 लाख मौतें हुई थीं और इनमें से 66% दुर्घटनाएं 18 से 34 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के साथ हुई थीं।
- गुड समैरिटन को प्रोत्साहित करना: गुड समैरिटन वह व्यक्ति होता है, जो आपातकालीन चिकित्सा या गैर-चिकित्सा देखभाल या सहायता प्रदान करता है।
- इसके अलावा यह गोल्डन ऑवर (यातायात दुर्घटना के बाद पहला घंटा) के दौरान उपचार में भी मदद करेगी।
