यह संशोधित नीति उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने घोषित की है। इस नीति का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा का विस्तार करना और इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देना है।
- राज्य सरकारों, कॉर्पोरेशंस और सामुदायिक रसोई को चावल की बिक्री के लिए आरक्षित मूल्य 2,250 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। इसके लिए ई-नीलामी की आवश्यकता नहीं होगी।
- इस नीति में इथेनॉल डिस्टिलरी को चावल की बिक्री के लिए आरक्षित मूल्य 2,250 प्रति क्विंटल तय किया गया है। यह पहले की बिक्री मूल्य की तुलना में 550 रुपये कम है। इस कदम का उद्देश्य इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देना है।
खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) क्या है?
- इस योजना के तहत, भारतीय खाद्य निगम (FCI) केंद्रीय पूल से अतिरिक्त अनाज (गेहूं और चावल) को पहले से तय कीमतों पर ई-नीलामी के माध्यम से खुले बाजार में बेचता है।
- योजना का उद्देश्य: इस योजना का उद्देश्य अनाज की बाजार कीमतों को नियंत्रित करके मुद्रास्फीति में वृद्धि को रोकना है।
- पात्रता:
- इस योजना में गेहूं उत्पादों के प्रोसेसर/ आटा चक्की/ फ्लोर मिलर भाग ले सकते हैं।
- योजना के तहत आमतौर पर, राज्य सरकारों को भी नीलामी में भाग लिए बिना खाद्यान्न की खरीद की अनुमति दी जाती है।
- हालांकि, व्यापारियों/ थोक खरीदारों को ई-नीलामी के माध्यम से अनाज की खरीद की अनुमति नहीं है।
भारतीय खाद्य निगम (FCI) के बारे में
|