सुप्रीम कोर्ट ने दोषी सांसदों/ विधायकों पर आजीवन प्रतिबंध लगाने पर केंद्र सरकार और भारत के चुनाव आयोग (ECI) से जवाब मांगा | Current Affairs | Vision IAS
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एक जनहित याचिका में अपराधियों को राजनीति में दोबारा प्रवेश करने से रोकने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 और 9 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है।

  • लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत यदि किसी क्रिमिनल अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति को 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा मिलती है, तो वह रिहाई के बाद 6 वर्षों तक चुनाव नहीं लड़ सकता।

राजनीति का अपराधीकरण

  • राजनीति के अपराधीकरण से तात्पर्य राजनीतिक व्यवस्था में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों की बढ़ती भागीदारी से है।
  • एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) के अनुसार- 
    • 2024 में निर्वाचित 543 सांसदों में से 251 (46%) के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज थे,
      • 171 (31%) पर बलात्कार, हत्या, अपहरण आदि सहित गंभीर आपराधिक आरोप हैं।
    • आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार के जीतने की संभावना 15.4% थी, जबकि स्वच्छ पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार की जीतने की संभावना केवल 4.4% थी।

प्रभाव

  • आर्थिक: चुनावों में काले धन के उपयोग और क्रोनी कैपिटलिज्म को अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा मिलता है।
  • सामाजिक: धनबल और बाहुबल को अधिकतम करने पर ध्यान सामाजिक कल्याण के उद्देश्य को प्रभावित करता है, तथा हिंसा और सामाजिक वैमनस्य की संस्कृति को बढ़ावा देता है।
  • राजनीतिक: यह मुफ्त उपहार (Freebies), वोट रिश्वतखोरी आदि को बढ़ावा देता है तथा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव एवं सुशासन के सिद्धांतों को कमजोर करता है।

SC के संबंधित निर्णय

  • एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) वाद (2002): इसमें शीर्ष न्यायालय ने चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड का खुलासा करना अनिवार्य किया। 
  • लिली थॉमस मामला (2013): अगर कोई मौजूदा सांसद/ विधायक दोषी ठहराया जाता है, तो उसे तुरंत अयोग्य घोषित किया जाएगा।
  • पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन बनाम भारत संघ (2019): इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को यह निर्देश दिया कि वे अपने उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड को अपनी वेबसाइट्स, सोशल मीडिया और स्थानीय समाचार-पत्रों पर प्रकाशित करेंगे।
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