सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव से CAG रिपोर्ट के आधार पर वन विभाग द्वारा प्रतिपूरक वनरोपण प्रबंधन और नियोजन प्राधिकरण कोष (कैम्पा फंड) के दुरुपयोग के आरोपों पर जवाब मांगा है।
प्रतिपूरक वनरोपण के बारे में
- यदि वन भूमि का गैर-वन्य उद्देश्यों के लिए 'उपयोग' किया जाता है, तो इसके ही समान भू-क्षेत्र पर वनरोपण का प्रयास करना अनिवार्य है। गैर-वन्य उद्देश्यों में औद्योगिक या अवसंरचना का विकास करना आदि शामिल है।
- प्रतिपूरक वनरोपण में गैर-वन भूमि या निम्नीकृत वन भूमि की पहचान करना, फंड की व्यवस्था करना, फंड का उपयोग करना और निगरानी तंत्र शामिल होता है।
- कानूनी प्रावधान
- वन (संरक्षण) अधिनियम 1980: जब भी वन भूमि का गैर-वन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग करना हो तो समान मात्रा में गैर-वन भू-क्षेत्र पर प्रतिपूरक वनरोपण और उसके लिए धनराशि की व्यवस्था करनी होगी।
- प्रतिपूरक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016:-
- इसमें राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनरोपण निधि और राज्य प्रतिपूरक वनरोपण निधि की स्थापना, प्रबंधन एवं उपयोग के लिए प्रावधान किया गया है।
- ये निधियां व्यपगत नहीं होती और इन पर ब्याज मिलता है। राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनरोपण निधि भारत के लोक लेखा के अधीन होती है।
- प्रतिपूरक वनरोपण निधि के प्रबंधन और उपयोग के लिए राष्ट्रीय कैम्पा एवं राज्य कैम्पा के गठन का प्रावधान किया गया है।
- प्रतिपूरक शुल्क राष्ट्रीय एवं राज्य निधियों में 10:90 के अनुपात में बांटा जाता है।