केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने वित्त वर्ष 2024-25 में 174 अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौतों (APAs) पर हस्ताक्षर किए हैं। इसने वित्त वर्ष 2023-24 के 125 APAs पर हस्ताक्षर किए थे।
- वित्त मंत्रालय ने आयकर अधिनियम, 1961 में धारा 92CC और 92CD को जोड़कर वित्त अधिनियम, 2012 के अंतर्गत APA के प्रावधानों को शामिल किया है।
अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौता (APA) क्या है?
- APA बोर्ड (कर प्राधिकरण) और व्यक्ति (करदाता) के बीच एक समझौता होता है।
- इसका उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय लेनदेन में मूल्य निर्धारण विधियों और आर्म्स लेंथ मूल्य (बॉक्स देखें) को निर्धारित करके करदाताओं को ट्रांसफर प्राइसिंग में निश्चितता प्रदान करना है।
- APA की अवधि अधिकतम 5 वर्ष हो सकती है। इसमें न्यूनतम अवधि के संबंध में कोई समय सीमा नहीं है।
- APAs के प्रकार:
- एकपक्षीय APA: इसमें केवल करदाता और देश का कर प्राधिकरण शामिल होते हैं।
- द्विपक्षीय APA: इसमें देश के करदाता और कर प्राधिकरण के साथ-साथ किसी अन्य देश में करदाता के संबद्ध उद्यम (AE) भी शामिल होते हैं।
- बहुपक्षीय APA: इसमें करदाता, अलग-अलग देशों के करदाताओं के दो या अधिक AEs, देश के कर प्राधिकरण तथा AEs के कर प्राधिकरण शामिल होते हैं।
मुख्य अवधारणाएँ /शब्दावली
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APAs का महत्त्व
- यह संभावित दोहरे कराधान के जोखिम को कम करता है।
- यह ट्रांसफर प्राइसिंग संबंधी लेखा परीक्षा आदि के जोखिम को समाप्त करके अनुपालन लागत को कम करता है।
- यह विशेष रूप से बहुराष्ट्रीय उद्यमों को व्यापार करने में सुगमता प्रदान करता है।