केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने ‘ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता (GEI) लक्ष्य नियम, 2025’ का मसौदा अधिसूचित किया | Current Affairs | Vision IAS
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केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने ‘ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता (GEI) लक्ष्य नियम, 2025’ का मसौदा अधिसूचित किया

Posted 23 Apr 2025

11 min read

ये नियम चार ऊर्जा-गहन क्षेत्रकों (एल्यूमिनियम, सीमेंट, क्लोर-ऐल्कली, और लुगदी एवं पेपर) के लिए GEI लक्ष्य निर्धारित करते हैं। इससे उत्सर्जन में कटौती सुनिश्चित होगी।

  • ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता (GEI) को आउटपुट या उत्पाद के संबंध में tCO2e या इसके बराबर अन्य ग्रीनहाउस गैस के आधार पर मापा जाता है।

मुख्य नियमों पर एक नजर

  • GEI लक्ष्यों की गणना: इनकी गणना ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की कार्यप्रणाली के अनुसार की जाएगी। अनुसूची में सूचीबद्ध प्रत्येक बाध्य संस्थाओं के लिए GEI लक्ष्य उनकी आधारभूत GEI के संबंध में अनुसूची के स्तंभ पांच के अनुसार होंगे।
  • बाध्य संस्थाओं के लिए अनुपालन संबंधी अनिवार्यताएं: इन्हे कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम, 2023 (बॉक्स देखें) के अनुसार वार्षिक रूप से GEI लक्ष्यों को पूरा करना होगा।
    • लक्ष्य को हासिल करने में आई कमी को पूरा करने के लिए भारतीय कार्बन बाजार (ICM) से कार्बन क्रेडिट प्रमाण-पत्र भी खरीदे जा सकते हैं।
  • पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति: यदि नियमों का उल्लंघन होता है, तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा मुआवजा आरोपित किया जाएगा। यह मुआवजा अनुपालन वर्ष में कार्बन क्रेडिट प्रमाण-पत्र की औसत कीमत का दो गुना होगा और 90 दिनों के भीतर भुगतान करना होगा।
  • कानूनी आधार: गैर-अनुपालन या नियमों का उल्लंघन करने संबंधी मामलों को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत देखा जाएगा।

कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम, 2023 के बारे में

  • उत्पत्ति: इसे भारत में एक सुनियोजित कार्बन बाजार बनाने के लिए ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के तहत 2023 में अधिसूचित किया गया है।
  • उद्देश्य: इसका उद्देश्य कार्बन क्रेडिट प्रमाण-पत्र (CCS) के व्यापार को सक्षम करके ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करना, टालना या समाप्त करना है।
  • कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना के तहत तंत्र
    • अनुपालन तंत्र: यह उन बाध्य संस्थाओं के लिए है, जो GHG उत्सर्जन तीव्रता में कमी संबंधी निर्धारित मानदंडों का पालन करके CCSs अर्जित करती हैं।
    • ऑफसेट तंत्र: यह उन गैर-बाध्य संस्थाओं के लिए है, जो ऐसी परियोजनाओं को पंजीकृत करवा सकती हैं, जो उत्सर्जन में कमी या उसे समाप्त कर सकती हैं तथा जिनके बदले में वे CCCs अर्जित कर सकती हैं।
  • Tags :
  • ग्रीनहाउस गैस
  • CCTS
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