एक रिपोर्ट के अनुसार, मुनाफे में वृद्धि के चलते 2023-24 में कंपनियों की CSR फंडिंग में 16% की वृद्धि दर्ज की गई है। यह व्यय 2022-23 के 15,524 करोड़ रुपये से बढ़कर 2023-24 में 17,967 करोड़ रुपये हो गया था।
- HDFC बैंक ने सबसे अधिक 945.31 करोड़ रुपये का CSR व्यय किया। इसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) ने व्यय किए।
कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के बारे में

- CSR के माध्यम से कंपनियां अपने व्यावसायिक कार्यों में सामाजिक और पर्यावरण से जुड़ी चिंताओं के समाधान को एकीकृत करती हैं।
- भारत में CSR से जुड़े नियम
- CSR व्यवस्था की शुरुआत कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के तहत की गई है।
- भारत विश्व का पहला ऐसा देश है, जिसने CSR कार्यों को अनिवार्य करने वाला कानून बनाया है।
- CSR के लिए पात्रता मानदंड: इंफोग्राफिक में बताए गए हैं।
- फंड आवंटन: कंपनियों द्वारा अपने पिछले तीन वर्षों के औसत निवल लाभ का कम-से-कम 2% CSR गतिविधियों में व्यय करना अनिवार्य है। इनमें राष्ट्रीय विरासतों का संरक्षण जैसी गतिविधियां भी शामिल हैं।
- नियम का पालन नहीं करने पर दंड: यदि कंपनी निर्धारित राशि खर्च करने में विफल रहती है और इस हेतु स्थापित निधि में स्थानांतरित भी नहीं करती है, तो उस पर जुर्माना लगाया जाता है।
- पंजीकरण: CSR गतिविधि करने की इच्छुक कंपनियों को कंपनी रजिस्ट्रार के पास पंजीकरण कराना अनिवार्य है।
- CSR व्यवस्था की शुरुआत कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के तहत की गई है।