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केंद्र सरकार ने चीफ ऑफ़ आर्मी स्टाफ को प्रादेशिक सेना (Territorial Army) के जवानों को बुलाने का अधिकार दिया | Current Affairs | Vision IAS
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केंद्र सरकार ने चीफ ऑफ़ आर्मी स्टाफ को प्रादेशिक सेना (Territorial Army) के जवानों को बुलाने का अधिकार दिया

Posted 10 May 2025

9 min read

प्रादेशिक सेना नियम, 1948 का नियम 33 केंद्र सरकार को यह अधिकार देता है कि वह चीफ ऑफ़ आर्मी स्टाफ को प्रादेशिक सेना का सहयोग लेने हेतु अधिकृत कर सके।

प्रादेशिक सेना के बारे में:

  • यह नियमित सेना (Regular Army) का भाग है।
    • पूर्णकालिक सैनिकों के विपरीत, प्रादेशिक सेना के सदस्य आम नागरिक होते हैं। ये अपनी नियमित नौकरियों से समय निकालकर प्रशिक्षण लेकर जरूरत के समय देश की सेवा का कार्य करते हैं।
    • उन्हें अक्सर “टेरीयर्स (Terriers)” कहा जाता है।
  • यह नियमित सेना के बाद रक्षा की दूसरी पंक्ति के रूप में कार्य करती है।
  • मुख्य जिम्मेदारियां: नियमित सेना को असैन्य कार्यों से मुक्त करना तथा प्राकृतिक आपदाओं एवं विपदा की स्थितियों में आवश्यक सेवाओं के रख-रखाव में नागरिक प्रशासन की सहायता करना।
    • आवश्यकता पड़ने पर नियमित सेना को यूनिट्स भी प्रदान करती है।
  • पात्रता: भारतीय नागरिक होना, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना, लाभप्रद रोजगार में होना, आदि।
  • वर्तमान संख्या: 65 यूनिट्स में लगभग 50,000 जवान।
  • पूर्व युद्धों में महत्वपूर्ण भूमिका: प्रादेशिक सेना ने 1962, 1965, और 1971 के युद्धों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसकी श्रीलंका में ऑपरेशन पवन तथा पंजाब और जम्मू-कश्मीर में ऑपरेशन रक्षा जैसे अभियानों में सक्रिय भागीदारी रही है।

प्रादेशिक सेना का विकास-क्रम:

  • 1917 में इंडियन डिफेंस फोर्स अधिनियम बनाया गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता यूनिवर्सिटी कॉर्प्स से जुड़े थे।
  • 1920 में इंडियन टेरिटोरियल फोर्स विधेयक पारित हुआ था।
  • स्वतंत्रता के बाद 1948 में प्रादेशिक सेना अधिनियम बनाया गया और 9 अक्टूबर 1949 को सी. राजगोपालाचारी द्वारा प्रादेशिक सेना का औपचारिक उद्घाटन किया गया। 
    • इस उपलक्ष्य में 9 अक्टूबर को प्रादेशिक सेना दिवस” के रूप में मनाया जाता है।
  • Tags :
  • प्रादेशिक सेना
  • चीफ ऑफ़ आर्मी स्टाफ
  • टेरीयर्स
  • इंडियन डिफेंस फोर्स अधिनियम
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