ये नियम जैव विविधता अधिनियम (BDA), 2002 के अनुसार राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) द्वारा अधिसूचित किए गए हैं।
- इन नियमों का लक्ष्य जैविक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों को साझा करने के तरीकों को बताना है। इसमें डिजिटल अनुक्रम जानकारी (DSI) या उससे जुड़ी जानकारी भी शामिल है।
- इन नियमों को 2014 के नियमों के स्थान पर अधिसूचित किया गया है।

नए नियमों या विनियम के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र
- पहले से जानकारी और अनुमति: अगर कोई व्यक्ति या उद्योग जैविक संसाधनों का उपयोग करना चाहता है, तो उसे NBA से पहले अनुमति लेनी होगी।
- यह जैव विविधता अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अधिसूचित औषधीय पादपों के उपयोग के मामले में लागू नहीं होगा।
- लाभ साझाकरण की मात्रा: इसमें व्यक्ति/ उद्योग (उपयोगकर्ता) के वार्षिक टर्नओवर के आधार पर अलग-अलग श्रेणियां बनाई गई हैं।
- एक करोड़ से अधिक वार्षिक टर्नओवर वाले सभी उपयोगकर्ताओं को प्रति वर्ष उपयोग किए गए संसाधनों की जानकारी सहित एक विवरण साझा करना होगा।
- जिन जैव संसाधनों का संरक्षण या आर्थिक मूल्य बहुत अधिक है, उनके मामले में:
- लाभ-साझाकरण कम-से-कम 5% होना चाहिए। यह नीलामी की राशि, बिक्री मूल्य या खरीद मूल्य में से किसी एक पर आधारित होगा।
- यदि इनका वाणिज्यिक या व्यावसायिक उपयोग किया जाता है, तो यह हिस्सा 20% से भी अधिक हो सकता है।
- जैसे- लाल चंदन, अगरवुड, आदि।
- बौद्धिक संपदा अधिकारों का वाणिज्यीकरण: आवेदक NBA को तय मौद्रिक लाभ या साझा गैर-मौद्रिक लाभ का भुगतान करेगा।
पहुंच और लाभ साझाकरण (Access and Benefit Sharing: ABS) क्या है?
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