भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) ने हरियाणा को 4,500 क्यूसेक अतिरिक्त पानी देने का आदेश दिया है, जिसका पंजाब सरकार ने विरोध किया है।
भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) के बारे में
- इसे पहले भाखड़ा प्रबंधन बोर्ड के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 79 के तहत की गई थी।
- कार्य
- भाखड़ा-नांगल परियोजना, ब्यास परियोजना इकाई-I (ब्यास सतलुज लिंक परियोजना) और ब्यास परियोजना इकाई-II (पोंग बांध) का प्रशासन, संचालन एवं रखरखाव करना।
- यह प्राधिकरण भाखड़ा नांगल और ब्यास परियोजनाओं से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और चंडीगढ़ राज्यों को जल एवं विद्युत की आपूर्ति को विनियमित करता है।
जल विनियमन के लिए तंत्र
- संवैधानिक फ्रेमवर्क
- राज्य सूची की प्रविष्टि 17: इसके तहत जल आपूर्ति, सिंचाई, नहरों, जल निकासी आदि से संबंधित मामलों पर राज्यों को अधिकार प्रदान किए गए हैं।
- संघ सूची की प्रविष्टि 56: यह अंतर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के विनियमन एवं विकास से संबंधित है।
- अनुच्छेद 262: संसद अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों को सुलझाने के लिए कानून बना सकती है।
- संसद के अधिनियम
- नदी बोर्ड अधिनियम 1956: केंद्र सरकार अधिसूचना के माध्यम से नदी बोर्डों का गठन कर सकती है। इन बोर्डों का कार्य राज्यों को अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के विनियमन एवं विकास के लिए सलाह प्रदान करना है।
- अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956: यह केंद्र सरकार को तब जल विवाद अधिकरण गठित करने का अधिकार देता है, जब मुद्दे को वार्ता के माध्यम से हल नहीं किया जा सकता।