प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PRADHAN MANTRI JEEVAN JYOTI BIMA YOJANA) | Current Affairs | Vision IAS
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प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PRADHAN MANTRI JEEVAN JYOTI BIMA YOJANA)

01 Jul 2025
10 min

सुर्ख़ियों में क्यों?

प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत के 10 साल पूरे हुए।

उद्देश्य विशेषताएं 
  • एक वर्ष की अवधि वाली टर्म लाइफ इंश्योरेंस योजना, जो किसी भी कारण से मृत्यु होने पर जीवन बीमा कवरेज प्रदान करती है।
  • मंत्रालय: केंद्रीय वित्त मंत्रालय
  • योजना का प्रकार: केंद्रीय क्षेत्रक योजना
  • प्रकृति: जीवन बीमा योजना (55 वर्ष की आयु तक जीवन बीमा कवर)
  • प्रीमियम दर: 436 रुपये प्रति वर्ष। यह राशि एक किस्त में अकाउंट से ऑटो-डेबिट हो जाती है।
  • पात्रता:
    • व्यक्ति के पास बैंक खाता या डाकघर खाता होना चाहिए, और
    • प्रीमियम की ऑटो-डेबिट सुविधा के लिए सहमति देना आवश्यक होगी।
    • यदि किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक बैंक/ डाकघर खाते हैं, तो वह केवल एक बैंक/ डाकघर खाते के माध्यम से ही योजना में शामिल होने के लिए पात्र होगा।
  • मुख्य विशेषताएं 
    • सभी के लिए: इस योजना में 18 से 50 वर्ष की आयु वर्ग के सभी पात्र खाता धारक शामिल हो सकते है, जिनमें NRI भी शामिल हैं (क्लेम का भुगतान भारतीय रुपये में किया जाता है)।
    • कोई मेडिकल परीक्षण नहीं: यह प्रक्रिया सरल और बिना किसी परेशानी के पूरी की जाती है।
    • मृत्यु के सभी प्रकार के कारणों को कवर करती है: जिसमें प्राकृतिक, आकस्मिक, यहां तक कि प्राकृतिक आपदाओं या महामारी के दौरान होने वाली मृत्यु भी शामिल है।
      • योजना में शामिल होने के पहले 30 दिनों के बाद हुई मृत्यु को कवर किया जाएगा, हालांकि दुर्घटनाओं के कारण हुई मृत्यु पहले दिन से ही कवर होती है।
    • प्रो-राटा प्रीमियम: यदि कोई वर्ष के बीच में योजना में पंजीकृत होता है, तो उसे केवल शेष महीनों के लिए ही  प्रीमियम देना होगा।
  • बीमा कवरेज: ₹2 लाख (टर्म इंश्योरेंस), जिसे प्रत्येक वर्ष नवीनीकृत किया जा सकता है।
  • कार्यान्वयन एजेंसी: भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) और अन्य सभी जीवन बीमा कंपनियां जो इस योजना में शामिल होने और इस उद्देश्य से बैंकों के साथ साझेदारी करने की इच्छुक हैं।
  • प्रदर्शन: 23 करोड़ से अधिक लोग योजना में शामिल हुए; 9 लाख परिवारों को बीमा क्लेम की राशि प्राप्त हुई।
    • मुख्य लाभार्थी: 53% महिलाएं और 74% ग्रामीण क्षेत्रों से।
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