प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना को 10 वर्ष पूरे हुए।
उद्देश्य
विशेषताएं
यह एक दुर्घटना बीमा योजना है, जो दुर्घटना के कारण हुई मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति में बीमा कवरेज प्रदान करती है।
मंत्रालय: वित्त मंत्रालय।
प्रकार: केंद्रीय क्षेत्रक योजना।
पात्रता: 18 से 70 वर्ष की आयु के नागरिक (NRI सहित)।
प्रीमियम दर: प्रति सदस्य 20 रुपये प्रति वर्ष।
नामांकन अवधि: बीमा कवरेज की अवधि 1 जून से अगले वर्ष 31 मई तक एक वर्ष की होती है।
कार्यान्वयन एजेंसी: यह योजना सार्वजनिक क्षेत्रक की सामान्य बीमा कंपनियों (PSGICs) और उन अन्य सामान्य बीमा कंपनियों के माध्यम से पेश/ प्रशासित की जाती है, जो सहभागी बैंकों के सहयोग से समान शर्तों पर आवश्यक अनुमोदन के साथ उत्पाद पेश करने के लिए तैयार हैं।
ये बीमा कंपनियां भागीदार बैंकों के साथ मिलकर इस योजना को लागू करती हैं। प्रत्येक भागीदार बैंक किसी भी उपयुक्त सामान्य बीमा कंपनी को अपने खाताधारकों/ सब्सक्राइबर्स के लिए योजना लागू करने हेतु अनुबंधित कर सकता है।
शर्तें:
बैंक या डाकघर में खाता होना आवश्यक है।
प्रीमियम की ऑटो-डेबिट सुविधा के लिए सहमति देनी होगी।
कवरेज:
दुर्घटनावश मृत्यु या पूर्ण स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में 2 लाख रुपये का का बीमा कवरेज प्रदान किया जाता है।
दोनों आँखों की पूर्ण दृष्टि और अपूरणीय क्षति या दोनों हाथों या दोनों पैरों के उपयोग की हानि या एक आँख की दृष्टि की हानि और हाथ या पैर के उपयोग की हानि की स्थिति में 2 लाख रुपये का बीमा कवरेज प्रदान किया जाता है।
आंशिक स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में 1 लाख रुपये का बीमा कवरेज प्रदान किया जाता है।
एक आँख की पूर्ण दृष्टि और अपूरणीय दृष्टि की हानि या एक हाथ या पैर के उपयोग की हानि की स्थिति में 1 लाख रुपये का बीमा कवरेज प्रदान किया जाता है।
अन्य प्रमुख विशेषताएं
प्राकृतिक आपदाएं भी PMSBY के अंतर्गत कवर की गई हैं।
जो व्यक्ति किसी भी समय योजना से बाहर निकल जाता है, वह भविष्य में फिर से वार्षिक प्रीमियम देकर योजना में शामिल हो सकता है।
ऑनलाइन जन सुरक्षा पोर्टल: इसके माध्यम से नामांकन और दावा प्रक्रिया का डिजिटलीकरण एवं सरलीकरण किया गया है।
प्रभाव: योजना की शुरुआत से अब तक 44 करोड़ से अधिक लोगों ने नामांकन किया है।
प्रमुख लाभार्थी:50.16% महिलाएं और 72.24% ग्रामीण क्षेत्रों से।