स्टार्ट-अप्स के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (CGSS) | Current Affairs | Vision IAS
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स्टार्ट-अप्स के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (CGSS)

Posted 01 Jul 2025

Updated 24 Jun 2025

8 min read

सुर्ख़ियों में क्यों? 

उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) ने स्टार्ट-अप्स के लिए पूंजी जुटाने को बढ़ाने के उद्देश्य से क्रेडिट गारंटी योजना (CGSS) के विस्तार को अधिसूचित किया है।

उद्देश्य 

प्रमुख विशेषताएं 

  • यह योजना सदस्य संस्थानों (MI) द्वारा पात्र स्टार्ट-अप्स को दिए गए कर्ज पर एक तय सीमा तक गारंटी प्रदान करती है।
  • इसका उद्देश्य स्टार्ट-अप्स को बिना किसी ज़मानत के ऋण सुविधा उपलब्ध कराना है।

 

  • नोडल मंत्रालय: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
  • उद्देश्य: पात्र स्टार्ट-अप्स को दिए गए ऋणों के लिए क्रेडिट गारंटी प्रदान करना।
  • ऋणों के लिए क्रेडिट गारंटी की प्रक्रिया: यह योजना प्रत्यक्ष रूप से स्टार्ट-अप्स को ऋणों की गारंटी नहीं देती है।
    • इसके बजाय, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी (NCGTC) उन सदस्य संस्थानों (Member Institutions: MIs) को गारंटी कवर प्रदान करती है जो स्टार्ट-अप्स को ऋण देते हैं।
  • गारंटी कवर की अधिकतम सीमा:
    • प्रति उधारकर्ता अधिकतम गारंटी कवर 20 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगा।
    • जिस ऋण सुविधा पर गारंटी दी जा रही है, वह किसी अन्य गारंटी योजना के तहत पहले से शामिल नहीं होनी चाहिए।
    • यदि किसी ऋण सुविधा का कुछ हिस्सा जमानत से सुरक्षित है और बाकी हिस्सा बिना जमानत के है, तो बिना जमानत वाला हिस्सा इस योजना के तहत गारंटी कवर में शामिल होगा।
  • सहायता के साधन: उद्यम ऋण, कार्यशील पूंजी, अधीनस्थ ऋण/ मेजेनाइन ऋण (कम प्राथमिकता वाले ऋण), डिबेंचर, वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय ऋण और अन्य सभी फंड आधारित और नॉन-फंड आधारित ऋण सुविधाएं, जो ऋण देनदारी के रूप में मानी जाती हैं।
  • Tags :
  • क्रेडिट गारंटी योजना
  • DPIIT
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