RBI ने 2024-25 के लिए अपर लेयर (NBFC-UL) में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) की सूची जारी की | Current Affairs | Vision IAS
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RBI ने 2024-25 के लिए अपर लेयर (NBFC-UL) में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) की सूची जारी की

Posted 17 Jan 2025

8 min read

  • इस सूची में LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड आदि शामिल हैं। यह सूचीकरण NBFCs के लिए एक विनियामक फ्रेमवर्क यानी स्केल बेस्ड रेगुलेशन (SBR) पर आधारित है।
    • एक बार जब किसी NBFC को NBFC-UL के रूप में वर्गीकृत कर लिया जाता है, तो उसे कम-से-कम 5 साल की अवधि के लिए कठोर विनियामक आवश्यकता का पालन करना होता है। 
  • इस फ्रेमवर्क को संक्रामक या प्रणालीगत जोखिमों को कम करने, विनियमन में आनुपातिकता के सिद्धांत को लागू करने एवं गुणवत्ता को मजबूत करने तथा NBFC के जोखिम प्रबंधन में सुधार करने के लिए पेश किया गया है।
    • संक्रामक जोखिम का अर्थ है वित्तीय प्रणाली में एक संस्थान, उद्योग, या क्षेत्र में उत्पन्न हुए संकट या अस्थिरता का अन्य संस्थानों, उद्योगों, या क्षेत्रों में फैल जाना। 

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) के बारे में 

  • पंजीकरण: कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत।
  • उद्देश्य: आमतौर पर ऋण देने की गतिविधियों में संलग्न होती है। यद्यपि NBFC उन संस्थाओं को ऋण नहीं देती है जो मुख्य रूप से कृषि, औद्योगिक गतिविधि, वस्तुओं (प्रतिभूतियों को छोड़कर) के व्यापार और अन्य किसी प्रकार की सेवा प्रदान करने तथा अचल संपत्ति (जैसे बिक्री, खरीद, निर्माण आदि) से संबंधित गतिविधियों में शामिल हैं।
  • बैंकों के विपरीत NBFC मांग जमा स्वीकार नहीं कर सकती यह केवल सावधि जमा स्वीकार कर सकती है। ये भुगतान और निपटान प्रणाली का हिस्सा नहीं हैं। ये स्वयं  पर आहरित चेक जारी नहीं कर सकती हैं।
  • NBFC के जमाकर्ताओं को जमा बीमा सुविधा नहीं मिलती है।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NBFC के लिए स्केल बेस्ड रेगुलेशन फ्रेमवर्क

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  • NBFC-UL
  • NBFC
  • गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी
  • स्केल बेस्ड रेगुलेशन
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