“भुगतान प्रणाली रिपोर्ट” वर्ष में दो बार प्रकाशित की जाती है। इसमें पिछले 5 कैलेंडर वर्षों में विभिन्न भुगतान प्रणालियों का उपयोग करके किए गए भुगतान संबंधी लेन--देन के ट्रेंड्स का विश्लेषण किया जाता है। वर्तमान रिपोर्ट में वर्ष 2024 तक के आंकड़े शामिल हैं।
भुगतान प्रणाली रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र:
- डिजिटल भुगतान लेन-देन: 2013 में 222 करोड़ डिजिटल लेन-देन हुए, जिनका मूल्य 772 लाख करोड़ रुपये था। वर्ष 2013 की तुलना में वर्ष 2024 में डिजिटल लेन-देन की संख्या में 94 गुना और मूल्य की दृष्टि से 3.5 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है।
- एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI): पिछले 5 वर्षों में UPI लेन-देन की संख्या में 74.03% और लेन--देन के मूल्य में 68.14% की CAGR (चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर) से वृद्धि हुई है।
- क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड: पिछले पांच वर्षों में क्रेडिट कार्डों की संख्या दो गुना से भी अधिक बढ़ी है। वहीं, इस दौरान डेबिट कार्डों की संख्या में अपेक्षाकृत स्थिरता देखी गई है।

- वैश्विक ट्रेंड्स: भारत प्रोजेक्ट नेक्सस में शामिल हो गया है। यह चार आसियान देशों (मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड) और भारत की फ़ास्ट पेमेंट सिस्टम्स (FPSs) को आपस में जोड़ने वाला एक बहुपक्षीय प्लेटफॉर्म है। यह साझेदारी भुगतान प्रणालियों के बीच सहज और तीव्र लेन-देन सुनिश्चित करती है।
- प्रोजेक्ट नेक्सस का विचार बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (BIS) द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यह संबंधित देशों की घरेलू तीव्र भुगतान प्रणालियों को आपस में जोड़कर तत्काल सीमा-पार खुदरा भुगतान को सक्षम बनाता है।
भारत में भुगतान प्रणालियां
- भुगतान प्रणालियां मौद्रिक और अन्य वित्तीय लेन-देन के समाशोधन (Clearing) और निपटान (Settlement) को आसान एवं प्रभावी बनाती हैं।
भारत में भुगतान प्रणालियों का विनियमन
- भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (PSS अधिनियम):
- यह RBI को भारत में भुगतान प्रणालियों को विनियमित एवं उनकी निगरानी करने का अधिकार देता है।
- यह अधिनियम RBI को भुगतान प्रणाली के संचालकों जैसे कि क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, NPCI, कार्ड भुगतान नेटवर्क, ATM नेटवर्क आदि को लाइसेंस/ प्राधिकार देने का अधिकार देता है।
- भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमन और पर्यवेक्षण बोर्ड (BPSS):
- यह RBI द्वारा PSS अधिनियम के तहत स्थापित एक शीर्ष निकाय है, जो भुगतान प्रणालियों से संबंधित नीतिगत निर्णय लेता है।
- इसके अध्यक्ष RBI गवर्नर होते हैं और भुगतान एवं निपटान प्रणाली विभाग (DPSS) के प्रभारी डिप्टी गवर्नर इसके उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं।