प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 (PMAY-U 2.0) के निम्नलिखित घटकों के अंतर्गत कुल 3.52 लाख से अधिक घरों को मंजूरी दी गई है-
- लाभार्थी द्वारा स्वयं घर निर्माण (BLC) और
- साझेदारी में किफायती आवास (AHP) निर्माण।
PMAY-U 2.0 (सभी के लिए आवास मिशन) के बारे में
- उद्देश्य: यह योजना पांच वर्षों में शहरी क्षेत्रों में घर बनाने, खरीदने या किराए पर लेने के लिए राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों/ प्राथमिक ऋण संस्थानों (PLIs) के माध्यम से 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को केंद्रीय सहायता प्रदान करेगी। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय कार्यान्वयन एजेंसियों को प्रौद्योगिकी नवाचार अनुदान प्रदान करेगा।
- योजना के तहत न्यूनतम 30 वर्ग मीटर कारपेट एरिया वाले घरों के निर्माण का समर्थन किया जाता है। घर में बुनियादी नागरिक सुविधाओं और सामाजिक बुनियादी ढांचे का निर्माण भी शामिल है।

- अवधि: यह योजना 5 साल तक चलेगी। इसे 1 सितंबर, 2024 को शुरू किया गया था।
- योजना का प्रकार: ब्याज सब्सिडी घटक (ISS) ‘केंद्रीय क्षेत्रक की योजना’ है। शेष अन्य घटक ‘केंद्र प्रायोजित योजना’ है।
- कार्यान्वयन: आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय।
- पात्र लाभार्थी: देश में किस भी जगह अपना पक्का घर नहीं होना चाहिए और उसे निम्नलिखित में से किसी एक वर्ग का होना चाहिए:
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS);
- निम्न आय वर्ग (LIG); तथा
- मध्यम आय वर्ग। (MIG)।
- विधवाओं, एकल महिलाओं, दिव्यांग व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिकों, ट्रांसजेंडर्स, अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों आदि को प्राथमिकता दी गई।
योजना का महत्त्व
- योजना के तहत अब तक एकल महिलाओं और विधवाओं सहित महिलाओं के लिए 2.67 लाख से अधिक घर स्वीकृत किए जा चुके हैं।
- समावेशिता को बढ़ावा देना: अनुसूचित जातियों के लिए लगभग 80 हजार मकान, अनुसूचित जनजातियों के लिए 15 हजार मकान तथा ट्रांसजेंडर्स के लिए 90 मकान स्वीकृत किए गए हैं।