शीर्ष न्यायालय ने एक वाद की सुनवाई करते हुए कहा कि बांध सुरक्षा अधिनियम की धारा 5 के तहत राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति (NCDS) का गठन किया जाना था। हालांकि, अधिनियम लागू होने के बाद भी यह समिति अब तक नहीं बनाई गई है।
- इस अधिनियम के तहत चार स्तरीय संस्थागत संरचनाएं स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति (NCDS) इनमें से एक महत्वपूर्ण संरचना है।
- समिति का उद्देश्य बांध टूटने से होने वाली आपदाओं पर रोक लगाना और बांध सुरक्षा के मानकों को बनाए रखना है।
- समिति की अध्यक्षता केंद्रीय जल आयोग (CWC) के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। समिति में केंद्र और राज्यों के प्रतिनिधि तथा तीन विशेषज्ञ शामिल होंगे।
बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 के बारे में
- उद्देश्य: बांध टूटने से जुड़ी आपदाओं की रोकथाम के लिए निर्दिष्ट बांध की निगरानी, निरीक्षण, संचालन और रख-रखाव सुनिश्चित करना।
- संस्थागत तंत्र के चार स्तर
- केंद्र स्तर: राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण (NDSA) और NCDS; तथा
- राज्य स्तर: राज्य बांध सुरक्षा समिति और राज्य बांध सुरक्षा संगठन।
भारत में बांध सुरक्षा के लिए उठाए गए अन्य कदम
- बड़े बांधों का राष्ट्रीय रजिस्टर (NRLD): इसे केंद्रीय जल आयोग (CWC) द्वारा संकलित और अनुरक्षित किया जाता है।
- बांध पुनरुद्धार और सुधार परियोजना (DRIP): यह परियोजना विश्व बैंक (WB) तथा एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (AIIB) द्वारा समर्थित है।
- अन्य: बांधों की भूकंप से सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय केंद्र, डैम हेल्थ एंड रिहैबिलिटेशन मॉनिटरिंग एप्लीकेशन (DHARMA) आदि।
भारत में बांध और उनसे जुड़ी सुरक्षा चिंताएं
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