वित्त मंत्रालय ने एकीकृत पेंशन योजना (UPS) की शुरुआत के संबंध में अधिसूचना जारी की | Current Affairs | Vision IAS
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वित्त मंत्रालय ने एकीकृत पेंशन योजना (UPS) की शुरुआत के संबंध में अधिसूचना जारी की

Posted 27 Jan 2025

8 min read

एकीकृत पेंशन योजना (UPS) केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों पर लागू होगी, जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के अंतर्गत आते हैं और NPS के तहत इस विकल्प को चुनते हैं। 

  • यह योजना 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगी। पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) इसके संचालन के लिए नियम जारी कर सकता है। 

एकीकृत पेंशन योजना (UPS) की मुख्य विशेषताओं पर एक नजर

  • सुनिश्चित पेंशन: 25 वर्ष की न्यूनतम सरकारी सेवा करने के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को उनके अंतिम 12 महीनों की सेवा के औसत मूल वेतन का 50% प्रतिमाह पेंशन मिलेगी। 
    • 25 वर्ष से कम लेकिन न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा की स्थिति में कर्मचारियों को उनके सेवाकाल के अनुपात में या न्यूनतम 10,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन मिलेगी। 
  • सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन: पेंशन-धारक की मृत्यु होने पर, उसकी मृत्यु से पहले पेंशन की 60% राशि उसके परिवार को पेंशन के रूप में मिलेगी। 
  • सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन: न्यूनतम 10 वर्षों की सेवा के बाद प्रतिमाह 10,000 रुपये पेंशन मिलेगी। 
  • मुद्रास्फीति से समायोजन (Inflation Indexation):  सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और न्यूनतम पेंशन पर लागू होगा। 
    • सर्विस कर्मचारियों के समान ही “अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-औद्योगिक श्रमिक (AICPI-IW)” पर आधारित महंगाई राहत के रूप में समायोजन किया जाएगा। 
  • प्रत्येक पूर्ण छह माह की सेवा के लिए मासिक पारिश्रमिक (वेतन + महंगाई भत्ता) के 1/10वें भाग के बराबर ग्रेच्युटी के अतिरिक्त सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त भुगतान किया जाएगा।
  • Tags :
  • एकीकृत पेंशन योजना
  • PFRDA
  • राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली
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